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बीकानेर नमकीन वाला पर दो लाख का जुर्माना
Updated Thu, 07 Dec 2017 12:14 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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बदायूं। तीन साल पहले दिल्ली की कंपनी बीकानेर नमकीन वाला के बिस्कुट का नमूना लिया गया था। जिसकी पैकेजिंग जांच में मानक के विपरीत पाई गई। लंबी सुनवाई के बाद अब इस मामले में एडीएम प्रशासन कोर्ट ने तीन लाख रुपये का जुर्माना डाला है। इसमें से दो लाख रुपया कंपनी को अदा करना पड़ेगा तो एक लाख दो व्यापारियों देने होंगे को।
वर्ष 2014, दिसंबर के अंत में तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बिसौली के बुध बाजार स्थित मनोज कुमार अग्रवाल की दुकान से दिल्ली के बवाना की बीकानेर नमकीन वाला फूड प्रोडक्ट के कुकीज बिस्कुट का नमूना लिया था। इसके अलावा सहसवान के सैफुल्लागंज निवासी व्यापारी राकेश कुमार पुत्र शिवशंकर लाल के यहां से भी इसी कंपनी के बिस्कुट का नमूना लिया गया था। जांच में पाया गया कि इस ब्रांड की पैकेजिंग में नियमों का उल्लंघन किया गया है। इस पर एडीएम प्रशासन के कोर्ट में केस दायर किया गया। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अब एडीएम प्रशासन अजय कुमार श्रीवास्तव ने फैसला दिया है। मुख्य खाद्य अधिकारी अक्षय गोयल ने बताया कि इसमें दोनों दुकानदारों को पचास-पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया है तो कंपनी दोनों मामलों में एक-एक लाख का जुर्माना भरेगी।
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वर्ष 2014, दिसंबर के अंत में तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बिसौली के बुध बाजार स्थित मनोज कुमार अग्रवाल की दुकान से दिल्ली के बवाना की बीकानेर नमकीन वाला फूड प्रोडक्ट के कुकीज बिस्कुट का नमूना लिया था। इसके अलावा सहसवान के सैफुल्लागंज निवासी व्यापारी राकेश कुमार पुत्र शिवशंकर लाल के यहां से भी इसी कंपनी के बिस्कुट का नमूना लिया गया था। जांच में पाया गया कि इस ब्रांड की पैकेजिंग में नियमों का उल्लंघन किया गया है। इस पर एडीएम प्रशासन के कोर्ट में केस दायर किया गया। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अब एडीएम प्रशासन अजय कुमार श्रीवास्तव ने फैसला दिया है। मुख्य खाद्य अधिकारी अक्षय गोयल ने बताया कि इसमें दोनों दुकानदारों को पचास-पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया है तो कंपनी दोनों मामलों में एक-एक लाख का जुर्माना भरेगी।
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