फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   नववर्ष पर बगैर अनुमति नहीं होंगे कार्यक्रम

नववर्ष पर बगैर अनुमति नहीं होंगे कार्यक्रम

Wed, 26 Dec 2018 09:51 PM IST
geetesh jolly geetesh jolly
Updated Wed, 26 Dec 2018 09:51 PM IST
विज्ञापन
नववर्ष पर बगैर अनुमति नहीं होंगे कार्यक्रम
नववर्ष पर बगैर अनुमति
विज्ञापन

के नहीं हो सकेंगे कार्यक्रम
बदायूं। यह खबर उन लोगों के लिए अच्छी नहीं है जो नववर्ष सार्वजनिक स्थानों पर धूमधाम तरीके से मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। कार्यक्रम के आयोजन को जिला प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी होगा। अन्यथा बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने वाले पर 20 हजार का जुर्माना पड़ सकता है या छह माह की सजा भी हो सकती है।

हर साल लोग नया साल का आगाज अपने तरीके से करते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर लोग डीजे आदि लगाकर तरह-तरह के कार्यक्रम करते हैं। रात को आतिशबाजी भी छोड़ी जाती है, लेकिन अब प्रशासन की अनुमति के बगैर ऐसा नहीं हो सकेगा। डीएम दिनेश कुमार सिंह ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है कि जिला प्रशासन की बगैर अनुमति के कोई भी व्यक्ति नए साल पर कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा। डीएम ने कहा है कि इसके लिए प्रशासन-पुलिस की पैनी नजर रहेगी। यदि कहीं पर बिना प्रशासन की अनुमति के कोई कार्यक्रम होता मिला तो आयोजनकर्ता पर 20 हजार का जुर्माना पड़ेगा। साथ ही छह माह की सजा भी हो सकती है। इसलिए किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed