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Budaun News: जातिसूचक गालियां देने वाले चार दोषियों तीन-तीन साल की सजा

Mon, 23 Jan 2023 11:03 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 23 Jan 2023 11:03 PM IST
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3 yrs imprisonment in sc-st act
बदायूं। अनुसूचित जाति की महिला के घर में घुसकर पीटने और जातिसूचक गालियां देने के 12 साल पुराने मामले में स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट इरफान अहमद ने चार दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। सभी पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
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थाना इस्लामनगर क्षेत्र के गांव बेहटा पाठक निवासी सोमवती की ओर से नौ जनवरी 2011 दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक छह जनवरी 2011 को शाम साढ़े चार बजे गांव का हरकेश यादव उनके घर आया और मजदूरी पर चलने को कहा। उन्होंने काम करने में असमर्थता जाहिर की। इस पर नाराज होकर उन्हें और उनके परिवार वालों को जातिसूचक गालियां दी। विरोध करने पर पीटा।
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शोर सुनकर हरकेश के परिवार के रूप सिंह यादव, चरन सिंह यादव, नवाब सिंह यादव लाठी-डंडे लेकर उसके घर में घुस आए और मारपीट की। हमले में सोमवती के पुत्र सुभाष को काफी चोटें आई। पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
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स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट इरफान अहमद की कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ऐश्वर्य कुमार राजपूत, जितेंद्र कुमार सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद हरकेश, रूप सिंह, चरन सिंह और नवाब सिंह को मुजरिम ठहराते हुए तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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