फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   25 thousend rupees panishment in jan soochna adhikari

जन सूचना अधिकारी पर 25 हजार जुर्माना

Thu, 04 Dec 2014 08:21 PM IST
बदायूं।
बदायूं। Updated Thu, 04 Dec 2014 08:21 PM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
@page { margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } -->

गलत तरीके से मांग के अनुरूप अधिक रकम आने और इस रकम को ठिकाने लगाने के अलावा विभिन्न घोटाले और जांचों की जानकारी के लिए मांगी गई जन सूचनाएं एक वर्ष, 10 माह में भी नहीं दी गईं। इस प्रकरण में जन सूचना अधिकारी जिला सहकारी बैंक पर राज्य सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है।

उझानी निवासी डीके शर्मा ने जिला सहकारी बैंक के जन सूचना अधिकारी/ जिलाधिकारी प्रशासक चार दिसंबर, 2012 को जनसूचना के तहत 18 बिंदुओं पर जन सूचना मांगी थी। इसमें सचिवों के वेतन के लिए मांग पत्र 14.95 लाख रुपये के स्थान पर कागजों में हेरफेरकर 44.64 लाख रुपये हासिल कर उन्हें ठिकाने लगाने का मामला भी शामिल था। इस राशि का क्या हुआ। किस-किस पर कार्रवाई हुई और कौन-कौन इसमें शामिल मिला। इसकी जांच के अलावा अब तक हुई विभिन्न जांचे और सचिवों के भुगतान में ली गई धनराशि के बारे में भी जानकारी चाही है। इसी प्रकार की तमाम जन सूचनाओं का उत्तर नहीं दिया गया तो वादी ने राज्य आयुक्त की शरण ली। राज्य आयुक्त के कुबरा ने इस संबंध में कठोर निर्णय लेते हुए प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी जिला सहकारी बैंक 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। इस आदेश की प्रति प्रमुख सचिव सहकारिता और जिलाधिकारी बदायूं को अनुपालन कराने को भेजी गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed