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Budaun News: 100 स्कूली वाहन अनफिट, विभाग भेज रहा नोटिस
Sun, 30 Mar 2025 12:59 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Updated Sun, 30 Mar 2025 12:59 AM IST
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बदायूं। जिले में करीब 100 वाहन ऐसे हैं, जो बिना फिटनेस कराए ही बच्चों को स्कूल तक लाने ले जाने का काम करते आए हैं। नए सत्र में इन स्कूल वाहनों पर कार्रवाई के लिए विभाग ने कमर कस ली है। करीब 69 स्कूल संचालकों को नोटिस देकर वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र लेने को कहा गया है। फिटनेस न कराने वाले वाहनों के पंजीकरण निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह प्रक्रिया एक अप्रैल से शुरू होगी।
जिले में करीब 564 वाहन पंजीकृत हैं। बीते साल में अनफिट वाहनों से स्कूल के बच्चे ले जाते करीब 100 वाहनों को सीज किया गया। परिवहन विभाग ने इसी को देखते हुए नए सत्र की शुरुआत होने से पहले ही अनफिट वाहनों की सूची तैयार करा ली है। इन वाहनों की संख्या 100 बताई गई। अब तक 69 वाहनों को नोटिस देकर फिटनेस कराने को कहा गया है। जवाब न आने पर वाहनों को जब्त कर उनके पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
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स्कूली वाहनों में ये व्यवस्थाएं होना जरूरी
-स्कूली वाहनों का रंग पीला होना चाहिए, आगे स्कूली बस या वैन लिखा हो।
-स्कूल का नाम वाहन के दोनों ओर लिखा होना अनिवार्य है।
-एक आपातकालीन द्वार और खिड़की हो, जिसको दोनों ओर से खोला जा सके।
-वाहन में क्रॉस शीशे लगे हों, ताकि चालक प्रवेश और निकास द्वार के साथ पिछले पहिए का अगला हिस्सा देख सके।
-हर सीट पर बेल्ट होनी चाहिए। प्रेशर या मल्टी प्रेशर हॉर्न नहीं लगा हो।
-आपातस्थित के लिए अलार्म, घंटी या सायरन लगा होना अनिवार्य है।
-पारदर्शी फर्स्ट एड बॉक्स के साथ केबिन में रखा होना चाहिए।
-इमरजेंसी गेट पर एक-एक अग्निशामक यंत्र लगे हों।
- सीएनजी वाहन में सिलिंडर के ऊपर सीट नहीं होनी चाहिए।
-स्कूली वाहन में स्पीड गवर्नर लगा हो, जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए।
-इमरजेंसी नंबर लिखा होना चाहिए। वाहन का पंजीकरण अनिवार्य है।
स्कूल में चलने वाले सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है। नए सत्र में एक भी अनफिट वाहन नहीं चलने दिया जाएगा। अभी तो फिटनेस के लिए नोटिस भेजे हैं। एक अप्रैल से पंजीकरण निरस्त के लिए नोटिस जारी कर दिया जाएगा।
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-अंबरीश कुमार,एआरटीओ
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जिले में करीब 564 वाहन पंजीकृत हैं। बीते साल में अनफिट वाहनों से स्कूल के बच्चे ले जाते करीब 100 वाहनों को सीज किया गया। परिवहन विभाग ने इसी को देखते हुए नए सत्र की शुरुआत होने से पहले ही अनफिट वाहनों की सूची तैयार करा ली है। इन वाहनों की संख्या 100 बताई गई। अब तक 69 वाहनों को नोटिस देकर फिटनेस कराने को कहा गया है। जवाब न आने पर वाहनों को जब्त कर उनके पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
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स्कूली वाहनों में ये व्यवस्थाएं होना जरूरी
-स्कूली वाहनों का रंग पीला होना चाहिए, आगे स्कूली बस या वैन लिखा हो।
-स्कूल का नाम वाहन के दोनों ओर लिखा होना अनिवार्य है।
-एक आपातकालीन द्वार और खिड़की हो, जिसको दोनों ओर से खोला जा सके।
-वाहन में क्रॉस शीशे लगे हों, ताकि चालक प्रवेश और निकास द्वार के साथ पिछले पहिए का अगला हिस्सा देख सके।
-हर सीट पर बेल्ट होनी चाहिए। प्रेशर या मल्टी प्रेशर हॉर्न नहीं लगा हो।
-आपातस्थित के लिए अलार्म, घंटी या सायरन लगा होना अनिवार्य है।
-पारदर्शी फर्स्ट एड बॉक्स के साथ केबिन में रखा होना चाहिए।
-इमरजेंसी गेट पर एक-एक अग्निशामक यंत्र लगे हों।
- सीएनजी वाहन में सिलिंडर के ऊपर सीट नहीं होनी चाहिए।
-स्कूली वाहन में स्पीड गवर्नर लगा हो, जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए।
-इमरजेंसी नंबर लिखा होना चाहिए। वाहन का पंजीकरण अनिवार्य है।
स्कूल में चलने वाले सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है। नए सत्र में एक भी अनफिट वाहन नहीं चलने दिया जाएगा। अभी तो फिटनेस के लिए नोटिस भेजे हैं। एक अप्रैल से पंजीकरण निरस्त के लिए नोटिस जारी कर दिया जाएगा।
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-अंबरीश कुमार,एआरटीओ