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Budaun News: 31 साल पुराने लूट व जानलेवा हमले में 10 लोगों को 10-10 साल की सजा

Wed, 27 Aug 2025 12:46 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 27 Aug 2025 12:46 AM IST
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10 people sentenced to 10 years each in 31 year old robbery and murder case
बदायूं। बाजार की 32 बीघा जमीन को लेकर मारपीट के बाद लूट के मामले में 31 साल बाद एक पक्ष के चार तो दूसरे पक्ष के छह लोगों को अपर सत्र न्यायालय दस्यु प्रभावित क्षेत्र की न्यायाधीश कुमारी रिंकू ने दोषी करार दिया है। दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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दातागंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तकिया वार्ड 14 निवासी निसार अहमद खां पुत्र नियाज अहमद खां ने आठ अप्रैल 1994 को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि राहत सईद खां, यूनिस खां पुत्र मुहम्मद सईद खां, अकीउर्रहमान खां पुत्र अताउल्ला खां, अफजाल खां पुत्र एजाज खां, बच्चन खां पुत्र हिमातुल्ला खां, राशिद पुत्र बच्चन खां, आतिफ खां पुत्र बचन खां, मुजीब खां पुत्र बच्चन खां से नखासे बाजार की मुकदमेबाजी चल रही थी। इसको लेकर एक मुकदमा अदालत में चल रहा था। आरोपी वादी के पुराने नौकर हैं। आठ अप्रैल करीब पांच बजे अपना हिस्सा लेने बाजार में गया था, तभी आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया। वादी के लड़के जुल्फिकार, अबरार और भतीजे आफाक और अशफाक उन्हें बचाने दौड़े तभी आरोपियों ने उन पर भी जानलेवा हमला कर घायल दिया।
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इस मामले में पुलिस ने यूनिस सईद खां, अतिकुल रहमान, अफजाल खां, राशिद खां, जख्खू, अमीतुल्ला खां, बच्चन खां, राहत सईद खां, अविव खां उर्फ आतिफ खां, मुजीब खां एवं माबुद्दा उर्फ इमामुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान यूनिस सईद खां, अतिकुल रहमान, अफजाल खां, रासीद खां, जख्खू, अमीतुल्ला खां एवं बच्चन खां की मौत हो गई। पुलिस ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य एकत्र कर अफजाल खां, रसीद खां, जख्खू, अमीतुल्ला खां, बच्चन खां के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मंगलवार को चारों लोगों को दोषी करार देते हुए न्यायाधीश ने 10-10 साल की सजा सुनाई है।
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दूसरे पक्ष के मोहल्ला तकिया वार्ड 14 निवासी राशिद उल्ला खां ने अबरार, जुल्फकार, इंतजार, असरार पुत्र निसार अहमद व आफाक अशफाक पुत्र मंगल खां व निसार अहमद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि बाजार में उनका हिस्सा था, लेकिन निसार अहमद आदि पूरी बाजार पर कब्जा किए हुए थे। इसका मुकदमा दीवानी कोर्ट में चल रहा था। नौ अप्रैल 1994 को निसार अहमद आदि सात लोगों ने बाजार में आकर जानलेवा हमला कर दिया। तीन हजार रुपये लूट लिए, मारपीट कर मरा जानकर छोड़कर भाग गए। पुलिस ने बलवा, जानलेवा हमला लूट आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना एसएसआई हरवीर सिंह को दी गई। विवेचना के दौरान निसार अहमद की मौत हो गई। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए अबरार, जुल्फकार, इंतजार, असरार पुत्र निसार अहमद व आफाक अशफाक पुत्र मंगल खां के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मंगलवार को न्यायाधीश कुमारी रिंकू ने छह लोगों को 10-10 साल की सजा के साथ 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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