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1,672 प्रतिष्ठान आए एफएसएसएआई के रडार पर

Thu, 25 Feb 2016 07:06 PM IST
बदायूं।
बदायूं। Updated Thu, 25 Feb 2016 07:06 PM IST
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1,672 establishments on the radar of the FSSAI
विशेष निगरानी के लिए जिले में खाद्य पदार्थ उत्पादक/व्यापार की फर्मो और प्रतिष्ठानों में से 1672 को पंजीकरण और लाइसेंस के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग से जोड़ा गया है। खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इनको अपने रडार पर ले लिया है। मानकों का पालन न करने पर कार्रवाई होगी और लाइसेंस भी छिनेगा। इनके उत्पादित और व्यावसायिक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता भी जब-तब परखी जाएगी। इसके लिए अभियान की अवधि तीन माह के लिए और बढ़ा दी गई है। अब चार मार्च तक फर्म/प्रतिष्ठानों के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जारी हो सकेंगे।   
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शासन के निर्देश पर गत वर्ष शुरू हुई खाद्य पदार्थों के कार्यों से जुड़ी फर्म और प्रतिष्ठान के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के क्रम में अब तक तस्वीर साफ हो चुकी है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अपनी नई भूमिका में नजर आने के लिए गत वर्षों के प्रयासों को भुनाने में जुटेगा।  प्रशासन की इस संस्था ने अबतक दो श्रेणियां बनाकर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जारी किए हैं। इसमें 12 लाख सालाना की टर्नओवर वाले 290 व्यावसायियों को लाइसेंस जारी किया है तो इससे कम का व्यापार करने वाले 1,382 व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन कर उनको अपने रडार पर लिया है। हालांकि इसमें लाइसेंस धारकों से दो से पांच हजार रुपये तक टैक्स भी बांधा गया है और रजिस्ट्रेशन में 100 रुपये वार्षिक शुल्क की वसूली का भी प्रावधान है। निगरानी और लाभ दोनों ओर से प्रशासन मजबूत हो गया है। इस प्रक्रिया में सूचीबद्ध हुए व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब पूरी तरह से उनके अधीन रहेंगे। किसी भी गड़बड़ी पर लाइसेंस खारिज होने से लेकर अन्य दंडात्मक कार्रवाई और वसूली का प्रावधान अंकुश के तौर पर काम आएगा।
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शासन के निर्देश पर गत वर्ष चलाए गए अभियान में 1,672 को विशेष श्रेणी में रखा गया है। इनका रजिस्ट्रेशन किया गया है तो लाइसेंस भी जारी किए हैं। जनता को मानकों से परिपूर्ण खाद्य सामग्री मिले और मिलावट करने वाले दंडित हों। इसी मंशा के तहत अभियान के तौर पर यह काम किया गया है।
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-संजय शर्मा, अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन
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