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बिना मास्क लगाए दुकान खोली तो होगी सील

Thu, 02 Jul 2020 11:39 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 02 Jul 2020 11:39 PM IST
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Without would be opened masks imposed Shop Seal
बिना मास्क लगाए दुकान खोली तो होगी सील
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बिजनौर। डीएम ने हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोविड-19 के नियमों का पालन न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ, मुकदमा दर्ज कराने, बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने वालों पर जुर्माना लगाने तथा बिना मास्क लगाए हुए एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न कराने वाले दुकानदारों की दुकानों को सील करने के निर्देश दिए।
डीएम रमाकांत पांडेय ने बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कोविड-19 के संबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिले में लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के मामले में कड़ा रुख अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस सहित संबंधित अधिकारियों को कंटेनमेंट/हॉटस्पॉट जोन में कोविड-19 के नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने तथा बिना मास्क घर से बाहर पाए जाने वाले व्यक्तियों से जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को वाहनों, विशेष रूप से दुपहिया वाहनों की नियमित रूप से चेकिंग करने तथा यातायात व कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने वाले चालकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाने को कहा है। डीएम ने ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि स्वाहेड़ी स्थित लेखपाल प्रशिक्षण केंद्र में बनाए गए कोविड-19 एल-1 अस्पताल में बिजली सप्लाई की नियमित रूप से व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्तिच करें। समस्त एसडीएम से कहा कि बाजार में दुकानों को रोस्टर के अनुसार खुलवाएं और दुकानदारों एवं ग्राहकों से मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन विनोद कुमार गौड़, एडीएम न्यायिक नितिन मदान, सीएमओ विजय कुमार यादव, एसीएमओ आशोक कुमार सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पद के लिए आवेदन मांगे
बिजनौर। डीएम रमाकांत पांडेय ने बताया कि जनपद में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) का एक पद रिक्त हो गया है। रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक अधिवक्तागण अपने आवेदन पत्र के साथ पंजीयन प्रमाण पत्रों की स्वच्छ एवं प्रमाणित प्रतियां, शैक्षिक प्रमाण पत्र, हिंदी में प्राप्त योग्यता, आयु, जाति प्रमाण पत्र, विधि स्नातक प्रमाण पत्रों की प्रतियों सहित आवश्यक अभिलेख कलक्ट्रेट कार्यालय में 20 जुलाई तक जमा करा दें। आवेदकों को उनके द्वारा पिछले दस वर्ष में किए गए विधि व्यवसाय, न्यायालय में की गई पैरवी में निर्णित वादों का विवरण संबंधित न्यायालय से सत्यापित करा कर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
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