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Bijnor News: बिजनौर - पति की हत्या में पत्नी की जमानत अर्जी निरस्त

Tue, 04 Apr 2023 12:37 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Tue, 04 Apr 2023 12:37 AM IST
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Wife's bail application canceled in husband's murder
- गांव बढि़यों वाला निवासी दर्पण की 19 अगस्त 2022 को हुई थी मौत
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने पति की जहर देकर हत्या करने की आरोपी सोनम की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया है।
गांव बढि़यों वाला निवासी गीता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई दर्पण का विवाह सोनम निवासी मिलक धामपुर के साथ हुआ था। सोनम जब अपनी ससुराल आई तो शुरू से ही अपने ससुराल वालों से कहती रही कि मेरी शादी दर्पण से घरवालों ने बिना मेरी रजामंदी के कर दी है। मुझे दर्पण से तलाक दिला दो, सोनम के ससुराल वाले उसे समझाते थे कि यह अपना ही घर है। 19 अगस्त 2022 की सुबह सोनम दर्पण को नाश्ता दे रही थी, नाश्ते के समय पानी के गिलास में कुछ मिला दिया। यह बात दर्पण की बहन गीता ने देखी और सोनम से पूछा कि किस तरह की दवाइयां मिलाकर दे रही है।

उस समय सोनम ने गीता से कह दिया कि दर्पण की तबीयत खराब है। नाश्ते के एक घंटा बाद दर्पण की हालत खराब हो गई और उसके मुंह से झाग आने लगे। उसे धामपुर के निजी अस्पताल में ले जाया गया। शाम को नौ बजे दर्पण की मौत हो गई। आरोप लगाया कि दर्पण को उसकी पत्नी सोनम ने जहर दिया गया था। कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीर मानते हुए सोनम की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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