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UP News: पांच और छह साल की दो बहनों से दुष्कर्म करने वाले को 40 साल की सजा, बरात से उठाकर ले गया था दरिंदा
Tue, 17 Sep 2024 08:26 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर
Published by: मोहम्मद मुस्तकीम
Updated Tue, 17 Sep 2024 08:26 PM IST
सार
एक दरिंदा बरात से दो बच्चियों को उठाकर ले गया। जब परिजनों ने तलाश की तो कुछ दूर जंगल में खून से सनी दोनों मासूम घायल अवस्था में मिलीं। कोर्ट ने करीब 15 महीने बाद सजा सुनाई है।
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- फोटो : Freepik
विस्तार
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रकाश चंद शुक्ला ने पांच और छह साल की दो बच्चियों से दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए मनोज कुमार को 40 वर्ष के कारावास और एक लाख 20 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड की राशि में से 50-50 हजार रुपया दोनों पीड़ित बच्चियों को प्रतिकर धनराशि के रूप में दिया जाएगा।
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बिजनौर के थाना शेरकोट के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27-28 मई 2023 को उसकी चचेरी बहन की शादी थी। शादी में मेहमान एवं बराती आए हुए थे। शादी के मंडप में उसकी छह वर्षीय पुत्री एवं साले की पांच वर्षीय पुत्री अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी।
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रात में करीब 12:00 बजे बरात मंडप के करीब आई तो वे बरात की देखभाल में लग गए। यहां से दोनों बच्चियां लापता हो गईं। तलाश किया गया तो जंगल के रास्ते से दोनों बच्चियां मिलीं। उनके कपड़ों पर खून लगा था। दोनों बच्चियों के साथ मारपीट और दुष्कर्म किया गया था।
पुलिस विवेचना में यह बात सामने आई कि मनोज कुमार ने दोनों बच्चियों का अपहरण कर उनके साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट ने इस मामले को अत्यंत गंभीर अपराध मानते हुए बच्चियों के अपहरण मारपीट और दुष्कर्म में मनोज कुमार को 40 साल की सजा सुनाई।
पुलिस विवेचना में यह बात सामने आई कि मनोज कुमार ने दोनों बच्चियों का अपहरण कर उनके साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट ने इस मामले को अत्यंत गंभीर अपराध मानते हुए बच्चियों के अपहरण मारपीट और दुष्कर्म में मनोज कुमार को 40 साल की सजा सुनाई।