{"_id":"650bc731033c569f9c0b8a24","slug":"two-real-brothers-sentenced-to-four-years-each-in-fatal-attack-bijnor-news-c-27-1-smrt1006-11230-2023-09-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bijnor News: प्राण घातक हमले में दो सगे भाइयों को चार-चार साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bijnor News: प्राण घातक हमले में दो सगे भाइयों को चार-चार साल की सजा
विज्ञापन
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश हनी गोयल ने प्राण घातक चोट पहुंचाने का दोषी पाते हुए दो सगे भाइयों संतराम व रोहित को चार-चार साल का कारावास व 28500-28500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 50 हजार रुपये घायल छोटू की मां ममता को दिए जाएंगे।
शासकीय अधिवक्ता क्षितिज अग्रवाल के अनुसार थाना मंडावली के गांव कल्याणपुर निवासी बंटी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 मई 2010 को उसके भाई टिंकू की अपने ही गांव के रोहित से मोबाइल रिचार्ज को लेकर विवाद हो गया था। 31 मई 2010 को दोपहर दो बजे रोहित व उसके भाई संतराम ने उसके घर पर आकर गाली गलौज करनी शुरू कर दी। गाली गलौज देने से मना करने पर उन्होंने उसके घर पर पथराव करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने उसके भतीजे छोटू के सिर पर ईंट मारकर उसे घायल कर दिया। इस घटना को गांव वालो ने भी देखा। छोटू को इलाज के लिए नजीबाबाद के पूजा अस्पताल ले जाया गया। जहां से उसे जॉली ग्रांट इलाज के लिए भेज दिया गया। लंबे समय तक उपचार के बाद उसकी जान बची। कोर्ट ने संतराम व रोहित को प्राण घातक हमले का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
शासकीय अधिवक्ता क्षितिज अग्रवाल के अनुसार थाना मंडावली के गांव कल्याणपुर निवासी बंटी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 मई 2010 को उसके भाई टिंकू की अपने ही गांव के रोहित से मोबाइल रिचार्ज को लेकर विवाद हो गया था। 31 मई 2010 को दोपहर दो बजे रोहित व उसके भाई संतराम ने उसके घर पर आकर गाली गलौज करनी शुरू कर दी। गाली गलौज देने से मना करने पर उन्होंने उसके घर पर पथराव करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने उसके भतीजे छोटू के सिर पर ईंट मारकर उसे घायल कर दिया। इस घटना को गांव वालो ने भी देखा। छोटू को इलाज के लिए नजीबाबाद के पूजा अस्पताल ले जाया गया। जहां से उसे जॉली ग्रांट इलाज के लिए भेज दिया गया। लंबे समय तक उपचार के बाद उसकी जान बची। कोर्ट ने संतराम व रोहित को प्राण घातक हमले का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन