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विरेंद्र हत्याकांड में दो को उम्र कैद

Thu, 25 Aug 2022 11:18 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 25 Aug 2022 11:18 PM IST
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Two get life imprisonment in Virendra murder case
विरेंद्र हत्याकांड में दो को उम्र कैद
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बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश पीसी शुक्ला ने विरेंद्र हत्याकांड में दो को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दो लाख 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड की राशि में से एक लाख रुपये मृतक विरेंद्र की माता को क्षतिपूर्ति के रूप में अदा किए जाएं।

शासकीय अधिवक्ता मुकेश चौहान के अनुसार लोकेंद्र ने थाना कोतवाली शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 मार्च 2017 की रात्रि 10 बजे उसके भाई विरेंद्र तथा मोहल्ले के ही विक्की को बढ़ापुर निवासी अजयवीर व वकली निवासी मोनू लिवाकर ले गए थे। अजय व मोनू ने विरेंद्र की हत्या कर दी। तथा विक्की को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। विक्की के शरीर पर छह चोटें आईं। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेरठ रेफर किया गया। अदालत ने इस मामले में अजयवीर एवं मोनू को हत्या एवं जानलेवा हमले का दोषी पाते हुए धारा 302/34, 307/34 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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