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Bijnor News: नाबालिग से दुष्कर्म में अभियुक्त को बीस साल का कारावास
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बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कल्पना पांडेय ने नाबालिग लड़की से घर में घुसकर दुष्कर्म करने में अभियुक्त सौरभ को दोषी पाया है। उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 40 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है।
थाना हीमपुर दीपा में एक गांव निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा गया कि 23 जून 2023 की शाम उसकी 15 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। तभी पड़ोस में ही रहने वाला सौरभ पुत्र कृपाल घर में घुस आया। उसने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इसी बीच पीड़िता की मां घर पहुंची तो आरोपी उसे धक्का देकर भाग निकला। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करते हुए नक्शा नजरी तैयार किया। पुलिस ने वादी मुकदमा, पीड़िता और गवाहों के बयान दर्ज किए। पुलिस की विवेचना में घर में घुसकर लड़की के साथ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देना स्पष्ट हुआ।
पुलिस ने विवेचना करने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अदालत ने केस की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सौरभ को सजा सुनाई है।
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थाना हीमपुर दीपा में एक गांव निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा गया कि 23 जून 2023 की शाम उसकी 15 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। तभी पड़ोस में ही रहने वाला सौरभ पुत्र कृपाल घर में घुस आया। उसने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इसी बीच पीड़िता की मां घर पहुंची तो आरोपी उसे धक्का देकर भाग निकला। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करते हुए नक्शा नजरी तैयार किया। पुलिस ने वादी मुकदमा, पीड़िता और गवाहों के बयान दर्ज किए। पुलिस की विवेचना में घर में घुसकर लड़की के साथ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देना स्पष्ट हुआ।
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पुलिस ने विवेचना करने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अदालत ने केस की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सौरभ को सजा सुनाई है।