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बिजनौर: बिजनौर-गैर इरादतन हत्या में तीन को सात-सात साल की सजा

Thu, 09 Feb 2023 12:19 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Thu, 09 Feb 2023 12:19 AM IST
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Three sentenced to seven years each for culpable homicide
संवाद न्यूज एजेंसी
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बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश हनी गोयल ने तोफिक की गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन आरोपियों को सात-सात साल के कारावास व एक लाख 54 हजार 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से एक लाख 25 हजार रुपये मृतक की पत्नी शन्नो को दिए जाने के आदेश दिए हैं।

शासकीय अधिवक्ता क्षितिज अग्रवाल के अनुसार मंडावर के शफीक अहमद ने थाना मंडावर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चार अप्रैल 2014 को उसका पुत्र तोफिक अहमद व लईक अहमद व पौत्र अरशद अहमद घर आ रहे थे। इस दौरान रास्ते में अतीक अहमद, लईक अहमद, मौसीन अहमद ने उसके बेटों तोफिक व लईक और पोते अरशद के साथ गाली गलौच करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट की। तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तोफिक को इलाज के लिए मेरठ भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एक आरोपी के नाबालिग होन के कारण उसका मामला किशोर न्यायालय भेज दिया है। कोर्ट ने अतीक, लईक, मोहसिन अहमद को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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