फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Three others sentenced in Sandeep murder case

Bijnor News: संदीप हत्याकांड में तीन को आजीवन कारावास की सजा

Sat, 30 Sep 2023 11:29 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 30 Sep 2023 11:29 PM IST
विज्ञापन
Three others sentenced in Sandeep murder case
22 जून 2018 को ग्राम रामनगर गोसाई निवासी संदीप किया था जानलेवा हमला
विज्ञापन

मेरठ के आनंद हॉस्पिटल में हो गई थी मौत, भाई ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट

संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने संदीप हत्याकांड में दोषी मानते हुए प्रताप सिंह, जरनैल सिंह और चानन सिंह को आजीवन कारावास एवं 55-55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड की राशि में से एक लाख रुपये वादी सतबीर सिंह को देने के आदेश दिए हैं।
शासकीय अधिवक्ता मुकेश चौहान के अनुसार थाना बढ़ापुर के ग्राम रामनगर गोसाई निवासी सतवीर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 22 जून 2018 को उसका भाई संदीप शेरकोट से अपने घर जाते वक्त रास्ते में हरेवली में नवील नाई की दुकान पर बाल कटवा रहा था। तभी प्रताप सिंह, जरनैल सिंह और चानन सिंह निवासी ग्राम सहरावाला धारदार हथियारों से लैस होकर वहां आए।
विज्ञापन

उन्होंने संदीप पर हमला बोल दिया। ये लोग संदीप को मरा समझ कर तलवार लहराते हुए भाग गए। गंभीर घायल को संदीप को मेरठ ले जाया गया। उसकी आनंद हॉस्पिटल में मौत हो गई। इस मामले में कोर्ट ने संदीप की हत्या दोषी पाते हुए प्रताप सिंह, जरनैल सिंह, चानन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed