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जमीन के अनुसार सट्टे की सीमा हुई निर्धारित

Fri, 10 Sep 2021 11:20 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 10 Sep 2021 11:20 PM IST
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The limit of betting was fixed according to the land
जमीन के अनुसार सट्टे की सीमा हुई निर्धारित
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बिजनौर। शासन ने प्रति कृषक गन्ने की सट्टा सीमा जमीन के अनुसार निर्धारित कर दी है। हालांकि इस पर उपज बढ़ोतरी भी दर्ज कराई जा सकती है।
जिला गन्ना अधिकारी यशपाल सिंह के अनुसार एक हेक्टेयर तक जमीन वाले किसान का सट्टा 850 क्विंटल, दो हेक्टेयर तक जमीन वाले का 1700 क्विंटल और पांच हेक्टेयर तक जमीन वाले किसान का सट्टा चार हजार 250 क्विंटल होगा। उपज बढ़ोतरी की दशा में एक हेक्टेर पर 1350, दो हेक्टेअर तक 2700 और पांच हेक्टेयर तक छह हजार 750 क्विंटल निर्धारित की गई है। उपज बढ़ोतरी में अस्वीकृत गन्ने को शामिल नहीं किया जाएगा। ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करने वाले किसानों को उपज बढ़ोतरी में प्राथमिकता दी जाएगी। पिछले दो, तीन व पांच साल की औसत गन्ना आपूर्ति में से अधिक को साल 2021-22 के लिए बेसिक कोटा बनाया जाएगा। उपज बढ़ोतरी के लिए निर्धारित शुल्क के साथ 30 सितंबर तक जमा की जा सकती है। जमीन के क्रय-विक्रय पर बेसिक कोटा नियमानुसार हस्तांतरित किया जाएगा। 11 सितंबर से समिति स्तरीय सट़्टा प्रदर्शन किया जाएगा। बताया कि इस साल समिति स्तरीय सट्टा प्रदर्शन के उपरांत अंतिम कैलेंडर ईआरपी की वेबसाइट caneup.in व मोबाइल एप e-Ganna पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। कोई समस्या होने पर किसान टोल फ्री नंबर 1800-121-3203 पर संपर्क कर सकते हैं।
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