फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Tehsil notice to three persons

तीन व्यक्तियों को तहसील का नोटिस

Thu, 12 Aug 2021 10:57 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Aug 2021 10:57 PM IST
विज्ञापन
Tehsil notice to three persons
तीन व्यक्तियों को तहसील का नोटिस
विज्ञापन

मंडावली/नजीबाबाद। गांव मिर्जापुर सैद में ग्राम समाज की भूमि पर मकान व दुकान बनाने वाले तीन लोगों को तहसील प्रशासन ने नोटिस दिए हैं। नोटिस में तीनों व्यक्तियों को 20 दिनों के भीतर कब्जा हटाने और जुर्माना धनराशि जमा करने के निर्देश है। ग्राम प्रधान ने पूर्व में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की शिकायत एसडीएम से की थी।

मंडावली के गांव मिर्जापुर सैद में कई लोगों द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा कर मकान और दुकान बनाए गए हैं। ग्राम प्रधान नफीसा और प्रधान के पति शाबुद्दीन का कहना है कि जिन लोगों ने ग्राम समाज की भूमि पर भवन निर्माण कर कब्जा किया है, उनके नाम भूमि के दूसरी ओर पट्टे हैं। पट्टे की जमीन के स्थान पर लोगों ने ग्राम समाज की भूमि पर मकान और दुकानें बनाई हैं। प्रधान नफीसा ने लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को सरकारी भूमि से स्वयं कब्जा हटाने की अपील की। इसके बाद एसडीएम परमानंद झा से शिकायत की। एसडीएम ने मामले की जांच करते हुए तीन लोगों लतीफा, जाकिर, सुभान अली के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में तीनों व्यक्तियों को 20 दिनों के भीतर कब्जा हटाने और जुर्माना धनराशि जमा करने के निर्देश है। तहसीलदार राधेश्याम शर्मा ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर, ग्राम प्रधान नफीसा का कहना है कि जिस भूमि पर लोगों ने कब्जा किया है वहां गांव के लिए पंचायत भवन का निर्माण कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed