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Bijnor News: खुब्बापुर थप्पड़ कांड में शिक्षिका तृप्ता त्यागी को जमानत
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। खुब्बापुर थप्पड़ कांड में आरोपी शिक्षिका तृप्ता त्यागी को कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की पीठासीन अधिकारी अलका भारती ने सुनवाई की।
बचाव पक्ष ने अदालत में तर्क दिया था कि शिक्षिका बुजुर्ग और दिव्यांग है। इसके बाद कोर्ट ने शिक्षिका की नियमित जमानत स्वीकार कर ली। इससे पहले हाईकोर्ट ने शिक्षिका को स्थानीय अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन करने का आदेश दिया था।
24 अगस्त 2023 को थाना मंसूरपुर के गांव खुब्बापुर में संचालित किए जा रहे नेहा पब्लिक स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में स्कूल की शिक्षिका और संचालिका तृप्ति त्यागी द्वारा एक मुस्लिम छात्र को दूसरे समुदाय के छात्रों से पिटवाया जा रहा था।
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शिक्षिका खुद भी पीड़ित छात्र पर धर्म आधारित टिप्पणी करती सुनाई दे रही थी। आरोप था कि छात्र ने शिक्षिका को पांच का पहाड़ा नहीं सुनाया था। इसका वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा खड़ा हो गया था।
आरोपी शिक्षिका पर 26 अगस्त को एनसीआर दर्ज हुई। छह सितंबर को मुकदमा दर्ज हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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मुजफ्फरनगर। खुब्बापुर थप्पड़ कांड में आरोपी शिक्षिका तृप्ता त्यागी को कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की पीठासीन अधिकारी अलका भारती ने सुनवाई की।
बचाव पक्ष ने अदालत में तर्क दिया था कि शिक्षिका बुजुर्ग और दिव्यांग है। इसके बाद कोर्ट ने शिक्षिका की नियमित जमानत स्वीकार कर ली। इससे पहले हाईकोर्ट ने शिक्षिका को स्थानीय अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन करने का आदेश दिया था।
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24 अगस्त 2023 को थाना मंसूरपुर के गांव खुब्बापुर में संचालित किए जा रहे नेहा पब्लिक स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में स्कूल की शिक्षिका और संचालिका तृप्ति त्यागी द्वारा एक मुस्लिम छात्र को दूसरे समुदाय के छात्रों से पिटवाया जा रहा था।
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शिक्षिका खुद भी पीड़ित छात्र पर धर्म आधारित टिप्पणी करती सुनाई दे रही थी। आरोप था कि छात्र ने शिक्षिका को पांच का पहाड़ा नहीं सुनाया था। इसका वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा खड़ा हो गया था।
आरोपी शिक्षिका पर 26 अगस्त को एनसीआर दर्ज हुई। छह सितंबर को मुकदमा दर्ज हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।