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तंजील अहमद हत्याकांड : मुनीर व उसके साथियों के नौ मई दर्ज होंगे बयान
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तंजील अहमद हत्याकांड : मुनीर व उसके साथियों के नौ मई दर्ज होंगे बयान
बिजनौर। एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद व उनकी पत्नी फरजाना की हत्या के मामले में चल रहे मुकदमे में अभियोजन पक्ष की गवाही शुक्रवार को समाप्त हो गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश डॉ. विजय कुमार ने हत्यारोपी गैंगेस्टर मुनीर व उसके साथियों के बयानों के लिए नौ मई की तिथि नियत की है।
शासकीय अधिवक्ता आनंद जिंघाला के अनुसार 2/3 अप्रैल 2016 की रात में एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद व उनकी पत्नी फरजाना की गोलियों से भूनकर उस समय हत्या कर दी गई थी। जब वह एक शादी समारोह से लौटकर सहसपुर आ रहे थे। तंजील अहमद पर उस समय कई महत्वपूर्ण मामलों की विवेचना थी। उनकी हत्या से आतंक व्याप्त हो गया था। पुलिस ने इस मामले में कुख्यात गैंगेस्टर मुनीर व उसके साथी रैय्यान, जेनी, तंजीम सहित पांच आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा 19 गवाहों की गवाही कोर्ट में दर्ज कराई गई है।
शुक्रवार को एसआई कमलेश की गवाही के बाद अभियोजन पक्ष ने अपना साक्ष्य बंद कर दिया है। इस दोहरे हत्याकांड में अब नौ मई को धारा 313 सीआरपीसी के तहत आरोपियों मुनीर व अन्य हत्या अभियुक्तों के बयान दर्ज किए जाएंगे। गौरतलब है कि मुनीर व उसके साथियों को गैंगेस्टर एक्ट के तहत पिछले दिनों 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। मुनीर पर बैंक डकैतियों सहित गंभीर अपराधों के अलीगढ़, दिल्ली व बिजनौर में भी अनेक मुकदमे दर्ज हैं।
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बिजनौर। एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद व उनकी पत्नी फरजाना की हत्या के मामले में चल रहे मुकदमे में अभियोजन पक्ष की गवाही शुक्रवार को समाप्त हो गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश डॉ. विजय कुमार ने हत्यारोपी गैंगेस्टर मुनीर व उसके साथियों के बयानों के लिए नौ मई की तिथि नियत की है।
शासकीय अधिवक्ता आनंद जिंघाला के अनुसार 2/3 अप्रैल 2016 की रात में एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद व उनकी पत्नी फरजाना की गोलियों से भूनकर उस समय हत्या कर दी गई थी। जब वह एक शादी समारोह से लौटकर सहसपुर आ रहे थे। तंजील अहमद पर उस समय कई महत्वपूर्ण मामलों की विवेचना थी। उनकी हत्या से आतंक व्याप्त हो गया था। पुलिस ने इस मामले में कुख्यात गैंगेस्टर मुनीर व उसके साथी रैय्यान, जेनी, तंजीम सहित पांच आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा 19 गवाहों की गवाही कोर्ट में दर्ज कराई गई है।
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शुक्रवार को एसआई कमलेश की गवाही के बाद अभियोजन पक्ष ने अपना साक्ष्य बंद कर दिया है। इस दोहरे हत्याकांड में अब नौ मई को धारा 313 सीआरपीसी के तहत आरोपियों मुनीर व अन्य हत्या अभियुक्तों के बयान दर्ज किए जाएंगे। गौरतलब है कि मुनीर व उसके साथियों को गैंगेस्टर एक्ट के तहत पिछले दिनों 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। मुनीर पर बैंक डकैतियों सहित गंभीर अपराधों के अलीगढ़, दिल्ली व बिजनौर में भी अनेक मुकदमे दर्ज हैं।
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