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Bijnor News: जेल में रहेंगे तालिब-खालिद और आबिद, न्यायिक रिमांड मंजूर
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बिजनौर। पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह पर हमले के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेंद्र कुमार पंचम ने सुनवाई की। अदालत ने सात अप्रैल तक अग्रिम न्यायिक रिमांड मंजूर की। फिलहाल तालिब और खालिद समेत तीनों भाई जेल में ही रहेंगे। जेल में पहुंचकर बयान दर्ज करने के आदेश अदालत ने विवेचक को दिए हैं।
शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपी खालिद, तालिब और आबिद का चालान करने के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने एक दिन का डिमांड मंजूर करते हुए तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया था। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई।
उधर विवेचक ने इस मामले में वादी तुषार मलिक, गवाह सुधांशु और नरेंद्र के बयान अंकित करने की जानकारी दी। अदालत ने कहा कि इस मामले में विवेचना अभी प्रचलित है। विवेचना के बाद ही आरोपियों पर अलग-अलग रूप से दायित्व/आरोप निर्धारित किया जा सकता है।
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अभियुक्त खालिद, आबिद और तालिब का बयान अंकित किया जाना जरूरी है। ऐसे में सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तीनों आरोपियों की अग्रिम न्यायिक रिमांड सात अप्रैल तक मंजूर कर ली। वहीं विवेचक को जेल में पहुंचकर तीनों आरोपियों के बयान अंकित किए जाने के आदेश भी दिए हैं।
अब इस मामले में अगली सुनवाई सात अप्रैल को होगी। हालांकि इस मामले में अभी तीनों आरोपियों की ओर से जमानत याचिका दाखिल नहीं की गई है।
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शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपी खालिद, तालिब और आबिद का चालान करने के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने एक दिन का डिमांड मंजूर करते हुए तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया था। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई।
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उधर विवेचक ने इस मामले में वादी तुषार मलिक, गवाह सुधांशु और नरेंद्र के बयान अंकित करने की जानकारी दी। अदालत ने कहा कि इस मामले में विवेचना अभी प्रचलित है। विवेचना के बाद ही आरोपियों पर अलग-अलग रूप से दायित्व/आरोप निर्धारित किया जा सकता है।
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अभियुक्त खालिद, आबिद और तालिब का बयान अंकित किया जाना जरूरी है। ऐसे में सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तीनों आरोपियों की अग्रिम न्यायिक रिमांड सात अप्रैल तक मंजूर कर ली। वहीं विवेचक को जेल में पहुंचकर तीनों आरोपियों के बयान अंकित किए जाने के आदेश भी दिए हैं।
अब इस मामले में अगली सुनवाई सात अप्रैल को होगी। हालांकि इस मामले में अभी तीनों आरोपियों की ओर से जमानत याचिका दाखिल नहीं की गई है।