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बटाई और पट्टेदार भी उठा सकते हैं बीमा का लाभ
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बटाई और पट्टेदार भी उठा सकते हैं बीमा का लाभ
बिजनौर। सीडीओ कामता प्रसाद सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी और गैर ऋणी सभी किसानों, जिसमें बटाईदार और पट्टेदार किसान भी शामिल हैं, उठा सकते हैं। इस योजना में अनाज, दालों जैसे खाद्य फसलें, तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलें भी सम्मिलित हैं।
शुक्रवार को सीडीओ कामता प्रसाद सिंह कलक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वयन संबंधी जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बीमा की राशि जिला स्तर की तकनीकी समिति द्वारा तय किये गए वित्त की सीमा के समान और बराबर होती है। इसमें प्रीमियम की राशि खरीफ में अधिकतम दो प्रतिशत, रबी में 1.5 प्रतिशत तथा वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए अधिकतम पांच प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि इस योजना में किसी भी उम्र के किसान जुड़ सकते हैं, इस योजना से जुड़ने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड, बैंक खाता और जमीन के दस्तावेज जैसे खसरा खतौनी आदि का होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा इफ्को-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने सभी किसानों से आह्वान किया कि खरीफ फसलों के लिए बीमा का रजिस्ट्रेशन निकट बैंक शाखा अथवा जन सुविधा केंद्रों पर निश्चित रूप से कराएं। इसके अलावा किसान अपनी फसल का बीमा स्वयं भारत सरकार के पोर्टल www.pmfby.gov.in पर भी कर सकते हैं। उन्होेेंने बताया कि फसल नुकसान के संबंध में सूचित करने के लिये टोल फ्री नंबर 18008896868 एवं 18001035490 और संबंधित शाखा, कृषि/उद्यान विभाग कार्यालय, क्रॉप इंश्योरेंस एप उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से अधिसिंचित क्षेत्र में बोई गई अधिसूचित फसल को बीमा कवर प्रदान करना एवं कृषि में उन्नत तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देना। इस अवसर पर एडीएम वित्त एवं राजस्व अवधेश कुमार मिश्र, कृषि उप निदेशक, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, एलडीएम सहित संबंधित अधिकारी एवं समस्त बैंकर्स आदि मौजूद रहे।
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बिजनौर। सीडीओ कामता प्रसाद सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी और गैर ऋणी सभी किसानों, जिसमें बटाईदार और पट्टेदार किसान भी शामिल हैं, उठा सकते हैं। इस योजना में अनाज, दालों जैसे खाद्य फसलें, तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलें भी सम्मिलित हैं।
शुक्रवार को सीडीओ कामता प्रसाद सिंह कलक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वयन संबंधी जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बीमा की राशि जिला स्तर की तकनीकी समिति द्वारा तय किये गए वित्त की सीमा के समान और बराबर होती है। इसमें प्रीमियम की राशि खरीफ में अधिकतम दो प्रतिशत, रबी में 1.5 प्रतिशत तथा वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए अधिकतम पांच प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि इस योजना में किसी भी उम्र के किसान जुड़ सकते हैं, इस योजना से जुड़ने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड, बैंक खाता और जमीन के दस्तावेज जैसे खसरा खतौनी आदि का होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा इफ्को-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने सभी किसानों से आह्वान किया कि खरीफ फसलों के लिए बीमा का रजिस्ट्रेशन निकट बैंक शाखा अथवा जन सुविधा केंद्रों पर निश्चित रूप से कराएं। इसके अलावा किसान अपनी फसल का बीमा स्वयं भारत सरकार के पोर्टल www.pmfby.gov.in पर भी कर सकते हैं। उन्होेेंने बताया कि फसल नुकसान के संबंध में सूचित करने के लिये टोल फ्री नंबर 18008896868 एवं 18001035490 और संबंधित शाखा, कृषि/उद्यान विभाग कार्यालय, क्रॉप इंश्योरेंस एप उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से अधिसिंचित क्षेत्र में बोई गई अधिसूचित फसल को बीमा कवर प्रदान करना एवं कृषि में उन्नत तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देना। इस अवसर पर एडीएम वित्त एवं राजस्व अवधेश कुमार मिश्र, कृषि उप निदेशक, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, एलडीएम सहित संबंधित अधिकारी एवं समस्त बैंकर्स आदि मौजूद रहे।
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