फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Shahnawaz murder case Bijnor: Life imprisonment to accused Sumit, he murdered in the court

चर्चित शाहनवाज हत्याकांड: दोषी सुमित को आजीवन कारावास, बिजनौर कोर्ट में गोलियां बरसाकर की थी हत्या

Thu, 23 May 2024 03:14 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 23 May 2024 03:14 PM IST
सार

Bijnor Murder Case : बिजनौर में भरी अदालत में शाहनवाज की हत्या करने वाले सुमित को बुधवार को दोषी करार दिया गया था। कोर्ट ने आज सजा पर फैसला सुनाया।

विज्ञापन
Shahnawaz murder case Bijnor: Life imprisonment to accused Sumit, he murdered in the court
शाहनवाज हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिजनौर जनपद के सीजेएम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की हिरासत में अपने साथी जब्बार के साथ आए शाहनवाज की ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर की गई हत्या के मामले में शामली निवासी सुमित को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस बहुचर्चित मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद शुक्ला ने उसे शाहनवाज की हत्या और जानलेवा हमले और अवैध शस्त्र रखने का दोषी माना है। 

विज्ञापन


17 दिसंबर 2019 को दिल्ली पुलिस नजीबाबाद निवासी शाहनवाज एवं जब्बार को लेकर कोर्ट में पेश करने के लिए बिजनौर लाई थी। सीजेएम कोर्ट में दोपहर को अहसान हत्याकांड में दोनों को पेश किया गया था।

विज्ञापन

इस दौरान तीन लोगों ने कोर्ट में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी थीं। गोली लगने से शाहनवाज की मौके पर ही मौत हो गई। शाहनवाज के साथ आया जब्बार भगदड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया था।

सीजेएम के गनर रवि, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल, कोर्ट मोहर्रिर मनीष आदि पुलिस कर्मियों ने साहस का परिचय देते हुए तीनों हमलावरों साहिल पुत्र अहसान निवासी नजीबाबाद, अकराज निवासी किरतपुर और सुमित निवासी शामली को पकड़ लिया था। कोर्ट मोहर्रिर मनीष भी जबड़े में गोली लगने से घायल हो गया था।

यह भी पढ़ें: सजा-ए-मौत: कोर्ट ने कहा- भरोसे का हुआ था कत्ल, दो मासूमों समेत चार की हत्या करना क्रूरतम अपराध 

Shahnawaz murder case Bijnor: Life imprisonment to accused Sumit, he murdered in the court
बिजनौर शाहनवाज हत्याकांड। - फोटो : अमर उजाला

शासकीय अधिवक्ता मुकेश चौहान के अनुसार इस केस में गिरफ्तार किए गए नाबालिग साहिल पुत्र एहसान और अकराज की सुनवाई पर हाई कोर्ट से स्टे है।

बुधवार को बहराइच से कड़ी सुरक्षा के बीच सुमित को बिजनौर कोर्ट लाया गया था और कोर्ट ने उसे हत्या, जानलेवा हमला और अवैध शस्त्र रखने का दोषी माना था। आज कोर्ट ने सुमित का आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed