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Bijnor News: युवती से दुष्कर्म में शाबी को 10 वर्ष के कारावास की सजा

Thu, 14 Dec 2023 12:19 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 14 Dec 2023 12:19 AM IST
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Shaabi sentenced to 10 years imprisonment for raping a girl
संवाद न्यूज एजेंसी
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बिजनौर। विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने युवती से दुष्कर्म का दोषी पाते हुए शाबी उर्फ शावेज को 10 वर्ष के कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 25 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने की आदेश दिए हैं।

शासकीय अधिवक्ता शलभ शर्मा के अनुसार थाना मंडावर क्षेत्र निवासी युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करती थी। उसे शाबी निवासी इनामपुरा ने कंपनी में ज्वाइनिंग लेने के लिए अपने घर बुलवाया। वह उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर जॉइनिंग करने के लिए मंडावर ले गया। यहां दो लड़के पहले से मौजूद थे। उसे चाय पिलाई चाय में कुछ था, जिससे उसका दिमाग असंतुलित हो गया। इन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी वीडियो बना ली। बाद में उसकी धमकी दी अगर इस बारे में किसी को बताया तो तुझे और तेरे परिवार वालों को जान से मार देंगे।
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इसके बाद उसे बार-बार बुलाने के लिए शाबी धमकी देने लगा। मना करने पर उसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दिया। दससे समाज में उसकी और उसके परिवार की बहुत बेज्जती हुई। कोर्ट ने इस मामले में शाबी उर्फ शावेज को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए धारा 376 भारतीय दंड विधान के तहत उसे 10 वर्ष की सजा सुनाई।
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