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जिले में तत्काल प्रभाव से 17 अगस्त तक धारा-144 लागू
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जिले में 17 अगस्त तक धारा-144 लागू
बिजनौर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कोरोना महामारी को फैलने से रोकने और दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की गतिविधियां जिले में भी होने के कारण 17 अगस्त तक तत्काल प्रभाव से जनपद में धारा-144 लागू कर दी है।
जनपद बिजनौर में निषेधाज्ञा के अंतर्गत 17 अगस्त तक धारा-144 लागू कर दी गई है। एडीएम प्रशासन भगवान शरण दास ने बताया कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यह पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा दिल्ली बॉर्डर पर किसान यूनियन एवं अन्य किसान संगठनों द्वारा किए जा रहे धरना-प्रदर्शन संबंधी गतिविधियां जिले में विद्यमान होने के कारण ऐसा किया गया है। इस दौरान विभिन्न समुदायों के त्योहार भी आएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए जिले में तेजी से चल रही राजनीतिक गतिविधियों के परिपेक्ष्य में कुछ वांछनीय तथा असामाजिक तत्व सक्रिय होकर जिले की लोक शांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस आधार पर जिला बिजनौर में लोक शांति बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से 17 अगस्त तक के लिए दंड प्रक्रिया की धारा-144 के अधीन निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध धारा-188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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बिजनौर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कोरोना महामारी को फैलने से रोकने और दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की गतिविधियां जिले में भी होने के कारण 17 अगस्त तक तत्काल प्रभाव से जनपद में धारा-144 लागू कर दी है।
जनपद बिजनौर में निषेधाज्ञा के अंतर्गत 17 अगस्त तक धारा-144 लागू कर दी गई है। एडीएम प्रशासन भगवान शरण दास ने बताया कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यह पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा दिल्ली बॉर्डर पर किसान यूनियन एवं अन्य किसान संगठनों द्वारा किए जा रहे धरना-प्रदर्शन संबंधी गतिविधियां जिले में विद्यमान होने के कारण ऐसा किया गया है। इस दौरान विभिन्न समुदायों के त्योहार भी आएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए जिले में तेजी से चल रही राजनीतिक गतिविधियों के परिपेक्ष्य में कुछ वांछनीय तथा असामाजिक तत्व सक्रिय होकर जिले की लोक शांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस आधार पर जिला बिजनौर में लोक शांति बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से 17 अगस्त तक के लिए दंड प्रक्रिया की धारा-144 के अधीन निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध धारा-188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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