फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Sanitizer sale license exemption up to June 30

सैनिटाइजर बिक्री के लाइसेंस की अनिवार्यता में 30 जून तक छूट

Mon, 27 Apr 2020 08:51 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 27 Apr 2020 08:51 PM IST
विज्ञापन
Sanitizer sale license exemption up to June 30
सैनिटाइजर बिक्री के लाइसेंस की अनिवार्यता में 30 जून तक छूट
विज्ञापन

बिजनौर। शासन ने हैंड सैनिटाइजर की खुदरा बिक्री पर लाइसेंस की अनिवार्यता को 30 जून तक समाप्त कर दिया है।
प्रमुख सचिव अनीता सिंह ने बताया कि समस्त मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, ग्रोसरी शॉप आदि को हैंड सैनिटाइजर की बिक्री पर शर्तों के साथ छूट प्रदान की गई है। औषधि निरीक्षक हैंड सैनिटाइजर की खरीद, बिक्री एवं नमूनों के संकलन और जांच की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के 21 मार्च को जारी गजट नोटिफिकेशन द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही हैंड सैनिटाइजर की बिक्री की जाएगी। कोई भी प्रतिष्ठान या दुकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक पर हैंड सैनिटाइजर नहीं बेच सकेगा। निर्देशों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed