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लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस पर फिर से लगी रोक
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लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस पर फिर से लगी रोक
बिजनौर। शासन ने 14 अगस्त तक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस पर फिर से रोक लगा दी है। इससे पूर्व भी कोरोना महामारी के चलते 22 मार्च से 31 मई तक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर रोक लगाई गई थी। अभ्यर्थियों को मोबाइल पर मैसेज भेजकर अगले स्लॉट की सूचना दी जाएगी, जिससे उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े और आसानी से टेस्ट के लिए अगली तिथि मिल जाए।
कोरोना ने हर काम को चौपट कर दिया है। प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के कारण शासन ने एक बार फिर से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के बनाने पर फिर से रोक लगा दी है। वर्तमान में व्यवस्था ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऐसा किए बिना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाता। एआरटीओ प्रशासन प्रणव झा के अनुसार शासन के निर्देश पर अब 14 अगस्त तक लर्निंग लाइसेंस बनाने पर रोक लगा दी गई है। इस अवधि में जिन अभ्यर्थियों को स्लॉट मिला था, उन्हें मोबाइल पर मैसेज भेजकर सूचित किया जाएगा। इस अवधि में जिनको स्लॉट मिला है, उनका अगले माह टेस्ट लिया जाएगा। इसके लिए मुख्यालय से शासनादेश प्राप्त हो गया है। आगे जो भी शासन के निर्देश होंगे उसी के अनुरूप एआरटीओ कार्यालय में कार्य होगा।
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बिजनौर। शासन ने 14 अगस्त तक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस पर फिर से रोक लगा दी है। इससे पूर्व भी कोरोना महामारी के चलते 22 मार्च से 31 मई तक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर रोक लगाई गई थी। अभ्यर्थियों को मोबाइल पर मैसेज भेजकर अगले स्लॉट की सूचना दी जाएगी, जिससे उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े और आसानी से टेस्ट के लिए अगली तिथि मिल जाए।
कोरोना ने हर काम को चौपट कर दिया है। प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के कारण शासन ने एक बार फिर से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के बनाने पर फिर से रोक लगा दी है। वर्तमान में व्यवस्था ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऐसा किए बिना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाता। एआरटीओ प्रशासन प्रणव झा के अनुसार शासन के निर्देश पर अब 14 अगस्त तक लर्निंग लाइसेंस बनाने पर रोक लगा दी गई है। इस अवधि में जिन अभ्यर्थियों को स्लॉट मिला था, उन्हें मोबाइल पर मैसेज भेजकर सूचित किया जाएगा। इस अवधि में जिनको स्लॉट मिला है, उनका अगले माह टेस्ट लिया जाएगा। इसके लिए मुख्यालय से शासनादेश प्राप्त हो गया है। आगे जो भी शासन के निर्देश होंगे उसी के अनुरूप एआरटीओ कार्यालय में कार्य होगा।
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