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खाद्ेय सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने शुरू किया पंजीकरण अभियान

Mon, 17 Feb 2020 12:00 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 17 Feb 2020 12:00 AM IST
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Registration will have to be done to sell food items
खाद्य सामग्री बेचने के लिए कराना होगा पंजीकरण
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नजीबाबाद। खाद्य सामग्री बेचने वाले सभी कारोबारियों को फूड लाइसेंस और पंजीकरण के दायरे में लिया गया है। फरवरी के अंत तक पंजीकरण न कराने वाले खाद्य सामग्री विक्रेताओं पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन शिकंजा कसेगा।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन बिजनौर के निर्देशन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फूड लाइसेंस बनवाने और खाद्य सामग्री बेचने वालों के पंजीकरण कराने का अभियान शुरू किया गया है। फरवरी माह के अंत तक सभी खाद्य सामग्री विक्रेताओं को एफएसएसएआई के अंतर्गत फूड लाइसेंस और खाद्य सामग्री बेचने का पंजीकरण कराना होगा। ऐसे खाद्य सामग्री विक्रेता जिनका 12 लाख रुपए से अधिक का वार्षिक टर्नओवर है उन्हें दो हजार रुपए जमा कराकर लाइसेंस बनवाना होगा। इससे कम टर्नओवर वाले खाद्य सामग्री कारोबारियों को केवल 100 रुपए की धनराशि से खाद्य सामग्री बेचने के लिए पंजीकरण कराना होगा।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी नजीबाबाद रामवीर सिंह ने बताया जो खाद्य सामग्री विक्रेता फरवरी के अंत तक फूड लाइसेंस नहीं बनवाएगा या फिर पंजीकरण नहीं कराएगा उस पर कानूनी कार्रवाई की गाज गिरेगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार 15 दिसंबर से शुरू किए गए अभियान में करीब 200 खाद्य सामग्री विक्रेताओं ने पंजीकरण कराए हैं। नगर क्षेत्र में 28 खाद्य सामग्री कारोबारियों को खाद्य सामग्री बेचने का पंजीकरण कराने के नोटिस जारी किए गए हैं।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन नोटिस की अवधि समाप्त होने पर पंजीकरण न कराने वाले कारोबारियों के खिलाफ डीएम कोर्ट में मामला दर्ज करा कर दंड प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई कराएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार नोटिस के बावजूद पंजीकरण और लाइसेंस न बनवाने वाले खाद्य सामग्री बेचने वाले कारोबारियों को अधिकतम दो लाख रुपए तक का आर्थिक दंड भुगतना पड़ सकता है।

मेडिकल स्टोर संचालकों को भी कराना होगा पंजीकरण
नजीबाबाद। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत फूड लाइसेंस और पंजीकरण दायरे में उन मेडिकल स्टोरों को भी शामिल किया है जिन पर दवाओं के साथ 20 प्रतिशत खाद्य सामग्री उपलब्ध रहती है। ऐसे मेडिकल संचालकों को नियमानुसार पंजीकरण और फूड लाइसेंस प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
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