{"_id":"587529b74f1c1b1729ba9cf0","slug":"pedda-rejected-the-bail-application-of-the-accused-in-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"पेद्दा कांड में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पेद्दा कांड में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Jan 2017 12:07 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बिजनौर में कोर्ट ने पेद्दा हत्याकांड में आरोपी अरुण कबाड़ी की जमानत खारिज कर दी है।
बिजनौर के निकटवर्ती गांव पेद्दा में 16 सितंबर 2016 को लड़की छेड़ने को लेकर हुए विवाद में एक पक्ष के तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में 12 ग्रामीण घायल हुए थे। इस हत्याकांड में 29 आरोपी नामजद थे। भाजपा नेता ऐश्वर्य चौधरी व अरुण कबाड़ी का नाम पुलिस ने बाद में शामिल किया था। इस मामले में 24 आरोपी जेल में हैं। भाजपा नेता ऐश्वर्य चौधरी की पिछले साल 28 अक्तूबर को जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। मंगलवार को इस मामले में अरुण कबाड़ी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अरुण की ओर से कहा गया कि उसे इस मामला में झूठा आरोपित किया गया है। उसका इस घटना से कोई संबंध नहीं है। शासकीय अधिवक्ता सलीम की ओर से कहा गया कि अरुण कबाड़ी की इस तिहरे हत्याकांड में अहम भूमिका रही है। अदालत ने इस घटना को अत्यंत गंभीर मानते हुए आरोपी अरुण कबाड़ी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
विज्ञापन
बिजनौर के निकटवर्ती गांव पेद्दा में 16 सितंबर 2016 को लड़की छेड़ने को लेकर हुए विवाद में एक पक्ष के तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में 12 ग्रामीण घायल हुए थे। इस हत्याकांड में 29 आरोपी नामजद थे। भाजपा नेता ऐश्वर्य चौधरी व अरुण कबाड़ी का नाम पुलिस ने बाद में शामिल किया था। इस मामले में 24 आरोपी जेल में हैं। भाजपा नेता ऐश्वर्य चौधरी की पिछले साल 28 अक्तूबर को जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। मंगलवार को इस मामले में अरुण कबाड़ी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अरुण की ओर से कहा गया कि उसे इस मामला में झूठा आरोपित किया गया है। उसका इस घटना से कोई संबंध नहीं है। शासकीय अधिवक्ता सलीम की ओर से कहा गया कि अरुण कबाड़ी की इस तिहरे हत्याकांड में अहम भूमिका रही है। अदालत ने इस घटना को अत्यंत गंभीर मानते हुए आरोपी अरुण कबाड़ी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।