फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Orders issued for arrest of three for not appearing in court

Bijnor News: कोर्ट में पेश नहीं होने पर तीन की गिरफ्तारी के आदेश

Sat, 10 Aug 2024 05:36 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Sat, 10 Aug 2024 05:36 AM IST
विज्ञापन
Orders issued for arrest of three for not appearing in court
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो तालेवर सिंह ने फिरौती के लिए अपहृत किए गए नवनीत इंदर के मामले में दोष सिद्धि के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होने वाले तीन अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। उनके जमानतियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं।
विज्ञापन

बृहस्पतिवार को कोर्ट ने नौ अभियुक्तों को नवनीत इंदर के अपहरण का दोषी पाया था। दोष सिद्ध अभियुक्त नवाब गुज्जर, परवेज, इरशाद, मेहरबान न्यायिक अभिरक्षा में थे। वहीं अभियुक्त कामिल को केंद्रीय कारागार बरेली से एवं अभियुक्त शारिक बंजारा जिला कारागार हरिद्वार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। उनको दोष सिद्धि के आदेश के बारे में सुनाया गया। दोष सिद्ध अभियुक्त सरफराज, शहजाद झोझा, सद्दाम गुज्जर दोष सिद्धि के दौरान न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। मगर इन्हें न्यायालय परिसर में देखा जाना बताया गया। कोर्ट ने इस पर तीनों के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।
विज्ञापन

जमानतियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। 82 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई अमल में लाने के आदेश दिए गए हैं। एसपी व थानाध्यक्ष बढ़ापुर को पत्र लिखा गया है कि वह इन तीनों को 12 अगस्त 2024 को सुबह 11 बजे न्यायालय में पेश करें। जिससे सभी दोष सिद्ध अभियुक्तों को दंड के प्रश्न पर सुना जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed