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Bijnor News: कोर्ट में पेश नहीं होने पर तीन की गिरफ्तारी के आदेश
Sat, 10 Aug 2024 05:36 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Sat, 10 Aug 2024 05:36 AM IST
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बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो तालेवर सिंह ने फिरौती के लिए अपहृत किए गए नवनीत इंदर के मामले में दोष सिद्धि के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होने वाले तीन अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। उनके जमानतियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं।
बृहस्पतिवार को कोर्ट ने नौ अभियुक्तों को नवनीत इंदर के अपहरण का दोषी पाया था। दोष सिद्ध अभियुक्त नवाब गुज्जर, परवेज, इरशाद, मेहरबान न्यायिक अभिरक्षा में थे। वहीं अभियुक्त कामिल को केंद्रीय कारागार बरेली से एवं अभियुक्त शारिक बंजारा जिला कारागार हरिद्वार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। उनको दोष सिद्धि के आदेश के बारे में सुनाया गया। दोष सिद्ध अभियुक्त सरफराज, शहजाद झोझा, सद्दाम गुज्जर दोष सिद्धि के दौरान न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। मगर इन्हें न्यायालय परिसर में देखा जाना बताया गया। कोर्ट ने इस पर तीनों के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।
जमानतियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। 82 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई अमल में लाने के आदेश दिए गए हैं। एसपी व थानाध्यक्ष बढ़ापुर को पत्र लिखा गया है कि वह इन तीनों को 12 अगस्त 2024 को सुबह 11 बजे न्यायालय में पेश करें। जिससे सभी दोष सिद्ध अभियुक्तों को दंड के प्रश्न पर सुना जा सके।
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बृहस्पतिवार को कोर्ट ने नौ अभियुक्तों को नवनीत इंदर के अपहरण का दोषी पाया था। दोष सिद्ध अभियुक्त नवाब गुज्जर, परवेज, इरशाद, मेहरबान न्यायिक अभिरक्षा में थे। वहीं अभियुक्त कामिल को केंद्रीय कारागार बरेली से एवं अभियुक्त शारिक बंजारा जिला कारागार हरिद्वार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। उनको दोष सिद्धि के आदेश के बारे में सुनाया गया। दोष सिद्ध अभियुक्त सरफराज, शहजाद झोझा, सद्दाम गुज्जर दोष सिद्धि के दौरान न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। मगर इन्हें न्यायालय परिसर में देखा जाना बताया गया। कोर्ट ने इस पर तीनों के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।
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जमानतियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। 82 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई अमल में लाने के आदेश दिए गए हैं। एसपी व थानाध्यक्ष बढ़ापुर को पत्र लिखा गया है कि वह इन तीनों को 12 अगस्त 2024 को सुबह 11 बजे न्यायालय में पेश करें। जिससे सभी दोष सिद्ध अभियुक्तों को दंड के प्रश्न पर सुना जा सके।
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