फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Order to pay four lakhs to the insurance company

Bijnor News: बीमा कंपनी को चार लाख के भुगतान का आदेश

Mon, 10 Jul 2023 11:55 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Mon, 10 Jul 2023 11:55 PM IST
विज्ञापन
Order to pay four lakhs to the insurance company
- उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ट्रक चोरी के मामले में दिया आदेश
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ट्रक चोरी के मामले में आईसीआई सीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश किया है। वह ट्रक मालिक को 4 लाख 2 हजार 800 रुपये की धनराशि परिवाद दायर होने की तिथि से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ एक माह में अदा करें। बीमा कंपनी को यह भी कहा गया है कि वह 8000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में तथा 5000 रुपये वाद व्यय के रूप में परिवादी को अदा करेगा।
चांदपुर निवासी फैसल ने अपनी माता चांदनी की ओर से दाखिल परिवाद में कहा गया कहा था कि वह टाटा मिनी ट्रक यूपी 20टी 7686 स्वामी है का पंजीकृत स्वामी है इस ट्रक का बीमा उसने आईसीआईसीआई लोंबार्ड से 22839 रुपये अदा कर 31 मई 2016 से 30 मई 2017 की अवधि के लिए कराया था। इस ट्रक को उसका ड्राइवर मकसूद चलाता था। यह ट्रक 21 जनवरी 17 को चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट थाना चांदपुर में दर्ज कराई गई थी रिपोर्ट दर्ज होने एवं सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भी उसे बीमा राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा नहीं किया गया। फोरम से प्रार्थना की गई थी कि वह बीमित राशि का भुगतान उसे बीमा कंपनी से कराएं।
विज्ञापन

बीमा कंपनी का कहना था कि बीमा की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, इसलिए बीमा भुगतान नहीं किया किया गया है। आयोग की चेयरमैन दीपा जैन, सदस्य मनोज कुमार पंडित , महिला सदस्य मनीला द्वारा सर्वसम्मति से दिए गए निर्णय में कहा गया है कि बीमा स्वीकृत किए जाने योग्य है। बीमित वाहन की धनराशि चार लाख दो हजार 800 रुपये का भुगतान परिवादी को किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed