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अब विवाह समारोह में 100 से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे एकत्रित
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अब विवाह समारोह में 100 से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे एकत्रित
बिजनौर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जनपद में अब विवाह समारोह आदि सामूहिक कार्यक्रमों में 100 से अधिक मेहमानों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी गई है। डीएम ने जिले के आला अफसरों को इस नियम का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने वालों पर सख्त कार्रवाई को भी चेताया है। साथ ही सभी को सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने और सैनिटाइजर आदि का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
प्रदेश में बेकाबू होते जा रहे कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के विवाह समारोह आदि सामूहिक कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। साथ ही इसका सख्ती से पालन कराने की भी हिदायत दी गई है। जिलाधिकारी रमाकांत पांडेय के अनुसार मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोविड-19 महामारी की बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए जिले में विवाह समारोहों, चाहे इनडोर या फिर आउटडोर हों सहित सभी समारोहों को अधिकतम 100 की संख्या में प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही इस दौरान सभी को कोविड-19 की हर गाइडलाइन का पालन के लिए कहा गया है। डीएम ने सचेत किया कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था जनपद बिजनौर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को मुख्यमंत्री की निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है।
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बिजनौर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जनपद में अब विवाह समारोह आदि सामूहिक कार्यक्रमों में 100 से अधिक मेहमानों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी गई है। डीएम ने जिले के आला अफसरों को इस नियम का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने वालों पर सख्त कार्रवाई को भी चेताया है। साथ ही सभी को सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने और सैनिटाइजर आदि का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
प्रदेश में बेकाबू होते जा रहे कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के विवाह समारोह आदि सामूहिक कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। साथ ही इसका सख्ती से पालन कराने की भी हिदायत दी गई है। जिलाधिकारी रमाकांत पांडेय के अनुसार मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोविड-19 महामारी की बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए जिले में विवाह समारोहों, चाहे इनडोर या फिर आउटडोर हों सहित सभी समारोहों को अधिकतम 100 की संख्या में प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही इस दौरान सभी को कोविड-19 की हर गाइडलाइन का पालन के लिए कहा गया है। डीएम ने सचेत किया कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था जनपद बिजनौर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को मुख्यमंत्री की निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है।
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