फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Notice to three colonizers

तीन कालोनाइजरों को नोटिस

Mon, 14 Dec 2020 11:50 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Dec 2020 11:50 PM IST
विज्ञापन
Notice to three colonizers
तीन कालोनाइजरों को नोटिस
विज्ञापन

धामपुर। नगर क्षेत्र में बगैर मानचित्र स्वीकृति के अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनी के खिलाफ विनियमित विभाग सख्त हो गया है। विभाग ने ऐसी तीन कॉलोनियों के कालोनाइजरों को नोटिस जारी कर निर्माण पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। आदेेेेशों का पालन न होने पर अवैध निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त कराने की चेतावनी दी है।

गौरतलब है कि नूरपुर मार्ग पर कई स्थानों पर बिना मानचित्र स्वीकृत के प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन डीएम ने इनमें एक विवादित भूमि को कुर्क कर दिया था। बताया जाता है कि आरोपियों ने पिछले दिनों भूमि को मुक्त करा फिर से जमीन प्लॉटिंग शुरू कर दी है। जेई कृष्ण चंद्र ने बताया कि विभाग की ओर से कई लोगों को नोटिस किए गए है। निर्माण पर रोक लगाने की हिदायत दी गई है। नगीना मार्ग पर ईदगाह के पीछे कॉलोनी काटने वाले भूमि स्वामी अजमल खान को भी नोटिस जारी कर निर्माण पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। स्योहारा मार्ग स्थित धामपुर जंक्शन कॉलोनाइजर को भी नोटिस जारी कर बिना अनुमति निर्माण न करने की सख्त चेतावनी दी है। बताया जाता है कि कॉलोनाइजर ने वर्ष 2008 में इस कॉलोनी का नक्शा स्वीकृत कराया था ।लेकिन विकास कार्य 12 वर्ष बाद किए जा रहे हैं। जेई कृष्ण चंद ने बताया कि कॉलोनाइजरों ने यदि निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया तो इनके खिलाफ अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने की कार्रवाई होगी। विभाग की सख्ती के चलते अवैध निर्माण कराने वालों में हड़कंप मचा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed