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अदालत में हाजिर न होने पर नोटिस चस्पा

Wed, 03 Jun 2020 11:21 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 03 Jun 2020 11:21 PM IST
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Notice not published in the court
गांव नींदडू़ में वांछित आरोपी के आवास पर नोटिस चस्पा करती पुलिस। - फोटो : BIJNOR
अदालत में हाजिर न होने पर नोटिस चस्पा
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नींदडू़। पुलिस ने दस महीने पहले चौकी पर हंगामा करने के वांछित आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुए। इस न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने कस्बे में मुनादी कराकर उनके आवास पर संपत्ति कुर्की के नोटिस चस्पा किए हैं।
बुधवार को चौकी प्रभारी जयपाल सिंह ने बताया कि गत वर्ष 28 अगस्त की रात में सादात मोहल्ले की युवती ने रिश्तेदारों पर मारपीट का आरोप लगाया था। महिला पुलिस युवती व उसकी मां को अपने साथ थाना कोतवाली धामपुर ले गई थी। इससे नाराज युवती के परिजन व ग्रामीणों ने चौकी पर जमकर हंगामा काटते हुए जाम लगाया था। इस मामले में आरक्षी सोनू कुमार की ओर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में चौकी पर हंगामा करने, समझाने पर नहीं मानने, चौकी पर पत्थर फेंककर नुकसान पहुंचाने वाले 15 नामजद समेत 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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पुलिस की ओर से वांछित 12 व्यक्तियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। जबकि तीन आरोपी फरार चल रहे हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिजनौर द्वारा 82 सीआरपीसी के तहत तीनों आरोपियों के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने के नोटिस जारी किए गए हैं। पुलिस द्वारा कस्बे में मुनादी व एनाउंसमेंट कराते हुए मोहल्ला सादात के आजाद व आबाद उर्फ अब्बास पुत्रगण इसरार उर्फ छुट्टन के आवास पर कुर्की के नोटिस चस्पा किए गए हैं। शेरकोट के मोहल्ला हकीमान निवासी अफरोज के आवास पर भी इसी प्रकार कुर्की नोटिस चस्पा किया लाएगा। 29 जून 2020 तक अदालत में उपस्थित नहीं होने पर तीनों आरोपियों की चल व अचल संपत्ति कुर्क कराई जाएगी।
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