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सड़क हादसे में जान लेने वालों की खैर नहीं
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सड़क हादसे में जान लेने वालों की खैर नहीं
बिजनौर। अब गलत तरीके से वाहन चलाकर नियमों की अवहेलना करके किसी को मौत के घाट उतारने वालों की खैर नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। अब ऐसे आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिल सकेगी।
जिले में सड़क हादसों में प्रतिवर्ष 450 से ज्यादा लोगों मौत हो जाती है। वहीं, 500 से ज्यादा लोग घायल होे जाते हैं। जिले में हादसे में रोज किसी न किसी की मौत होती है। हालांकि पुलिस ने कई बार अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। इसके बावजूद हादसे नहीं रुके। लोग शराब पीकर वाहन चला रहे हैं। अप्रशिक्षित चालकों से भी खूब हादसे हो रहे हैं।
अब तक हादसे में किसी की मौत होने पर लापरवाही बरतने की रिपोर्ट दर्ज की जाती थी। हादसे में लोगों की जान लेने वाले की थाने या कोर्ट से तुरंत जमानत हो जाती थी। लोगों को डर नहीं रहता था। डीजीपी ने नए आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा कि हादसे में जान लेने वाले के खिलाफ अब गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज होगी। इससे आरोपी की जल्दी जमानत नहीं हो पाएगी।
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जांच के दौरान नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस गैर इरादतन हत्या में रिपोर्ट दर्ज करेगी। गलत तरीके से वाहन चलाने, तेज गति, लालबत्ती का उल्लंघन करने, बिना लाइसेंस वाहन चलाने, बिना संकेत दिए लेन बदलने, शराब पीकर वाहन चलाने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ गैरइरादतन हत्या के मुकदमे दर्ज होंगे। एसपी डॉ. धर्मवीर सिंह के मुताबिक हादसों में जान लेने वालों के खिलाफ अब गैर इरादतन हत्या के मुुकदमे दर्ज होंगे। पुलिस को इस बारे में कड़े निर्देश दिए हैं। ऐसे लोगों की आसानी से जमानत नहीं हो पाएगी।
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बिजनौर। अब गलत तरीके से वाहन चलाकर नियमों की अवहेलना करके किसी को मौत के घाट उतारने वालों की खैर नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। अब ऐसे आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिल सकेगी।
जिले में सड़क हादसों में प्रतिवर्ष 450 से ज्यादा लोगों मौत हो जाती है। वहीं, 500 से ज्यादा लोग घायल होे जाते हैं। जिले में हादसे में रोज किसी न किसी की मौत होती है। हालांकि पुलिस ने कई बार अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। इसके बावजूद हादसे नहीं रुके। लोग शराब पीकर वाहन चला रहे हैं। अप्रशिक्षित चालकों से भी खूब हादसे हो रहे हैं।
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अब तक हादसे में किसी की मौत होने पर लापरवाही बरतने की रिपोर्ट दर्ज की जाती थी। हादसे में लोगों की जान लेने वाले की थाने या कोर्ट से तुरंत जमानत हो जाती थी। लोगों को डर नहीं रहता था। डीजीपी ने नए आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा कि हादसे में जान लेने वाले के खिलाफ अब गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज होगी। इससे आरोपी की जल्दी जमानत नहीं हो पाएगी।
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जांच के दौरान नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस गैर इरादतन हत्या में रिपोर्ट दर्ज करेगी। गलत तरीके से वाहन चलाने, तेज गति, लालबत्ती का उल्लंघन करने, बिना लाइसेंस वाहन चलाने, बिना संकेत दिए लेन बदलने, शराब पीकर वाहन चलाने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ गैरइरादतन हत्या के मुकदमे दर्ज होंगे। एसपी डॉ. धर्मवीर सिंह के मुताबिक हादसों में जान लेने वालों के खिलाफ अब गैर इरादतन हत्या के मुुकदमे दर्ज होंगे। पुलिस को इस बारे में कड़े निर्देश दिए हैं। ऐसे लोगों की आसानी से जमानत नहीं हो पाएगी।