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मोनिका हत्याकांड में देवर की जमानत याचिका निरस्त

Thu, 05 Mar 2020 12:30 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Mar 2020 12:30 AM IST
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Monica murder case: Dewar's bail plea canceled
बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायधीश जयश्री आहुजा ने मोनिका दहेज हत्याकांड में मृतका के देवर चंचल की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता वरुण राजपूत के अनुसार थाना ठाकुरद्वारे के गांव मुंडिया खेड़ा निवासी जयप्रकाश ने थाना अफजलगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बेटी मोनिका की शादी थाना अफजलगढ़ के गांव शेरगढ़ निवासी आंचल से दस फरवरी 2019 को की थी। मोनिका के ससुरालवालों का व्यवहार अच्छा नहीं था तथा अधिक दहेज के लिए पति व अन्य परिजन उसे परेशान करते थे। मांग पूरी न होने पर जान से मारने की धमकी देते थे। भाजपा के मुरादाबाद के तत्कालीन सांसद कुंवर सर्वेश के आवास पर फैसला हो गया था। इसके बावजूद आंचल ने अपने भाई चंचल व पिता श्रीपाल के साथ मिलकर मोनिका की हत्या कर दी। इस मामले में आरोपी देवर चंचल की जमानत याचिका निरस्त की गई है।

एक अन्य मामले में वाजिद के हत्यारोपी पवन की जमानत याचिका भी निरस्त की गई है। चांदपुर निवासी वाजिद 31 अगस्त 2019 को जब पशु बाजार से वापस आ रहा था तो बाइक सवार दो बदमाशों ने उसे रास्ते में लूटकर गोली मार दी थी। इस मामले में पुलिस ने पवन निवासी गांव कौशल्या को गिरफ्तार किया था।
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