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जिले में पांच दिसंबर को होंगे सामूहिक विवाह
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जिले में पांच दिसंबर को होंगे सामूहिक विवाह
बिजनौर। जिले में समाज कल्याण विभाग की ओर से पांच दिसंबर को सामूहिक विवाह कार्यक्रम होंगे। प्रशासन को सामूहिक शादी के लिए 907 आवेदन मिले हैं। यदि कोई युवक स्वयं शादी करता है तो उसे आर्थिक मदद के लिए अलग से आवेदन देना होगा।
शासन का पांच दिसंबर को सामूहिक शादी कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शासन से सामूहिक शादी के लिए मानक तय हैं। यदि कोई युवक स्वयं शादी करना चाहता है तो उसे शासकीय मानक का पालन करना होगा। साथ ही युवक को आर्थिक सहायता के लिए समाज कल्याण विभाग को अलग से आवेदन करना होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि सामूहिक शादी सभी 11 ब्लॉक, सभी नगर पालिका व नगर पंचायत में होंगी। शादी करने वाले युवक को उक्त तीनों जगह आवेदन देने हैं। अभी तक सामूहिक विवाह के लिए 907 आवेदन मिल गए हैं। आयोजक विभाग तैयारी में जुटे हैं।
सामूहिक विवाह के लिए ये हैं शर्त
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि सामूहिक विवाह के लिए आवेदक की वार्षिक आय दो लाख रुपये तक होनी चाहिए। युवक की आयु 21 वर्ष तथा युवती की आय 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। युवक या युवती पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए। सामूहिक विवाह के लिए शासन से प्रति युगल 51 हजार रुपये मिलते हैं। इस धनराशि में से 35 हजार रुपये युवती के खाते में जमा किए जाते हैं। 10 हजार रुपये शादी के सामान बर्तन, कपड़े आदि पर तथा छह हजार रुपये शादी में खाना, मंडप आदि पर खर्च होते हैं। साथ ही स्वयं शादी करने पर 20 हजार रुपये मिलते हैं।
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बिजनौर। जिले में समाज कल्याण विभाग की ओर से पांच दिसंबर को सामूहिक विवाह कार्यक्रम होंगे। प्रशासन को सामूहिक शादी के लिए 907 आवेदन मिले हैं। यदि कोई युवक स्वयं शादी करता है तो उसे आर्थिक मदद के लिए अलग से आवेदन देना होगा।
शासन का पांच दिसंबर को सामूहिक शादी कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शासन से सामूहिक शादी के लिए मानक तय हैं। यदि कोई युवक स्वयं शादी करना चाहता है तो उसे शासकीय मानक का पालन करना होगा। साथ ही युवक को आर्थिक सहायता के लिए समाज कल्याण विभाग को अलग से आवेदन करना होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि सामूहिक शादी सभी 11 ब्लॉक, सभी नगर पालिका व नगर पंचायत में होंगी। शादी करने वाले युवक को उक्त तीनों जगह आवेदन देने हैं। अभी तक सामूहिक विवाह के लिए 907 आवेदन मिल गए हैं। आयोजक विभाग तैयारी में जुटे हैं।
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सामूहिक विवाह के लिए ये हैं शर्त
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि सामूहिक विवाह के लिए आवेदक की वार्षिक आय दो लाख रुपये तक होनी चाहिए। युवक की आयु 21 वर्ष तथा युवती की आय 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। युवक या युवती पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए। सामूहिक विवाह के लिए शासन से प्रति युगल 51 हजार रुपये मिलते हैं। इस धनराशि में से 35 हजार रुपये युवती के खाते में जमा किए जाते हैं। 10 हजार रुपये शादी के सामान बर्तन, कपड़े आदि पर तथा छह हजार रुपये शादी में खाना, मंडप आदि पर खर्च होते हैं। साथ ही स्वयं शादी करने पर 20 हजार रुपये मिलते हैं।
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