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खुलेगा बाजार, बिना मास्क के नहीं मिलेगा सामान
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खुलेगा बाजार, बिना मास्क के नहीं मिलेगा सामान
बिजनौर। अनलॉक-1 के लिए डीएम रमाकांत पांडेय ने जिलेवासियों के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार अब पार्कों में सैर सपाटा किया जा सकता है, खेल भी हो सकते हैं। टैक्सी भी चल सकेंगी। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में करना होगा। बारातघर खुलेंगे, लेकिन शादियों में 30 मेहमान ही शामिल होंगे। इसके लिए भी अनुमति लेनी होगी। तंबाकू व गुटका बेचना और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। बाजार खुलेगा, लेकिन दुकानदार बिना मास्क लगाए पहुंचे ग्राहक को कोई सामान नहीं देंगे।
दुकानों के लिए लॉकडाउन के अनुसार ही शेड्यूल जारी रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान साप्ताहिक बंदी के दिन को छोड़कर सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुल सकती हैं। साप्ताहिक बाजार नहीं लगेंगे। गांवों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साप्ताहिक मंडी लग सकती है। व्यापारियों व ग्राहकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों पर सेल्समैन भी ग्लबस, हैडकवर व मास्क पहनेंगे। कोई ग्राहक बिना मास्क के आएगा तो उसे सामान नहीं बेचा जाएगा। व्यापारी कैश मैमो में ग्राहक का नाम व मोबाइल नंबर अंकित करेंगे। शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। होटल केवल होम डिलीवरी करेंगे। ग्राहकों को बैठाकर खिलाने पर रोक रहेगी। स्ट्रीट वेंडर, पटरी वालों को व्यापार करने के लिए अनुमति लेनी होगी और वे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराएंगे।
सड़क के दाईं ओर मिठाई की दुकान सोमवार, बुधवार व शुक्रवार तथा बाईं ओर की मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को खुलेंगी, लेकिन होम डिलीवरी रोज की जा सकती है। शहरों में जनसेवा केंद्र, कंप्यूटर सेंटर, लोकवाणी केंद्र, फोटो स्टेट सेंटर रोज खुल सकते हैं। आर्टीफिशियल ज्वेलरी की दुकान साप्ताहिक बंदी को छोड़कर सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुलेंगी, लेकिन किसी को जेवर पहनकर देखने की अनुमति नहीं होगी। टैक्सी, थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा में निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठाए जाएंगे। वाहनों में सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। यही व्यवस्था निजी कारों के संचालन पर भी लागू होगी। दोपहिया वाहनों पर हेलमेट, मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा।
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सुबह पांच से आठ बजे तक खुलेंगे पार्क
पार्कों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुबह व शाम को पांच से आठ बजे तक घूमने की अनुमति होगी। इस दौरान पार्कों में पेट्रोलिंग व पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहनी चाहिए। खेल परिसर व स्टेडियम अभ्यास के लिए खोलने की अनुमति है लेकिन दर्शकों के आने की अनुमति नहीं होगी। सैलून, ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग व प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था होने पर खोलने की अनुमति है। कटिंग, शेविंग करने वाले का फेस शिल्ड व ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा। बाकी स्टाफ द्वारा भी ये पहने जाएंगे। दुकान में कपड़े का प्रयोग एक ही बार होगा या डिस्पोजेबल कपड़े का प्रयोग होगा।
हॉटस्पॉट पर जारी रहेगी सख्ती
डीएम द्वारा जारी नियम हॉटस्पॉट, कंटेन्मेंट जोन व बफर जोन में लागू नहीं होंगे। वहां पूरी तरह दुकान खुलने पर प्रतिबंध रहेगा। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जिले में दुकान अभी सामान के हिसाब से ही सुबह नौ से शाम नौ बजे तक खुलेंगी। सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल, मोबाइल, मिट्टी के बर्तन, सभी प्रकार के कपड़े, कोयले व हार्डवेयर की दुकान खुलेंगी। मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को घड़ी, चश्मा, कॉस्मेटिक, टीवी, फ्रिज, जूते, टायर, ऑटो पार्ट्स, फर्नीचर, बैग, बर्तन, जनरल स्टोर की दुकान खुलेंगी। रविवार को इनको छोड़कर बाकी सभी दुकान खुलेंगी।
ये दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी
फल, सब्जी, राशन, किराने, हैंडीक्राफ्ट, मेडिकल, बेकरी, अंडा, दूध, ब्रेड, बिल्डिंग मैटीरियल, खाद, बीज, पशुचारा, खेती की दवा, ट्यूबवेल व हैंडपंप मरम्मत, कृषि यंत्रों के स्पेयर पार्ट्स, वाहनों के पंक्चर, प्लंबर, बिजली के सामान रिपेयरिंग से जुड़ी दुकान सभी दिन खुलेंगी। मछली, मीट के वैध लाइसेंस की दुकान रोज दोपहर दो से शाम छह बजे तक खुलेंगी।
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बिजनौर। अनलॉक-1 के लिए डीएम रमाकांत पांडेय ने जिलेवासियों के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार अब पार्कों में सैर सपाटा किया जा सकता है, खेल भी हो सकते हैं। टैक्सी भी चल सकेंगी। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में करना होगा। बारातघर खुलेंगे, लेकिन शादियों में 30 मेहमान ही शामिल होंगे। इसके लिए भी अनुमति लेनी होगी। तंबाकू व गुटका बेचना और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। बाजार खुलेगा, लेकिन दुकानदार बिना मास्क लगाए पहुंचे ग्राहक को कोई सामान नहीं देंगे।
दुकानों के लिए लॉकडाउन के अनुसार ही शेड्यूल जारी रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान साप्ताहिक बंदी के दिन को छोड़कर सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुल सकती हैं। साप्ताहिक बाजार नहीं लगेंगे। गांवों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साप्ताहिक मंडी लग सकती है। व्यापारियों व ग्राहकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों पर सेल्समैन भी ग्लबस, हैडकवर व मास्क पहनेंगे। कोई ग्राहक बिना मास्क के आएगा तो उसे सामान नहीं बेचा जाएगा। व्यापारी कैश मैमो में ग्राहक का नाम व मोबाइल नंबर अंकित करेंगे। शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। होटल केवल होम डिलीवरी करेंगे। ग्राहकों को बैठाकर खिलाने पर रोक रहेगी। स्ट्रीट वेंडर, पटरी वालों को व्यापार करने के लिए अनुमति लेनी होगी और वे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराएंगे।
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सड़क के दाईं ओर मिठाई की दुकान सोमवार, बुधवार व शुक्रवार तथा बाईं ओर की मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को खुलेंगी, लेकिन होम डिलीवरी रोज की जा सकती है। शहरों में जनसेवा केंद्र, कंप्यूटर सेंटर, लोकवाणी केंद्र, फोटो स्टेट सेंटर रोज खुल सकते हैं। आर्टीफिशियल ज्वेलरी की दुकान साप्ताहिक बंदी को छोड़कर सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुलेंगी, लेकिन किसी को जेवर पहनकर देखने की अनुमति नहीं होगी। टैक्सी, थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा में निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठाए जाएंगे। वाहनों में सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। यही व्यवस्था निजी कारों के संचालन पर भी लागू होगी। दोपहिया वाहनों पर हेलमेट, मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा।
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सुबह पांच से आठ बजे तक खुलेंगे पार्क
पार्कों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुबह व शाम को पांच से आठ बजे तक घूमने की अनुमति होगी। इस दौरान पार्कों में पेट्रोलिंग व पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहनी चाहिए। खेल परिसर व स्टेडियम अभ्यास के लिए खोलने की अनुमति है लेकिन दर्शकों के आने की अनुमति नहीं होगी। सैलून, ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग व प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था होने पर खोलने की अनुमति है। कटिंग, शेविंग करने वाले का फेस शिल्ड व ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा। बाकी स्टाफ द्वारा भी ये पहने जाएंगे। दुकान में कपड़े का प्रयोग एक ही बार होगा या डिस्पोजेबल कपड़े का प्रयोग होगा।
हॉटस्पॉट पर जारी रहेगी सख्ती
डीएम द्वारा जारी नियम हॉटस्पॉट, कंटेन्मेंट जोन व बफर जोन में लागू नहीं होंगे। वहां पूरी तरह दुकान खुलने पर प्रतिबंध रहेगा। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जिले में दुकान अभी सामान के हिसाब से ही सुबह नौ से शाम नौ बजे तक खुलेंगी। सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल, मोबाइल, मिट्टी के बर्तन, सभी प्रकार के कपड़े, कोयले व हार्डवेयर की दुकान खुलेंगी। मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को घड़ी, चश्मा, कॉस्मेटिक, टीवी, फ्रिज, जूते, टायर, ऑटो पार्ट्स, फर्नीचर, बैग, बर्तन, जनरल स्टोर की दुकान खुलेंगी। रविवार को इनको छोड़कर बाकी सभी दुकान खुलेंगी।
ये दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी
फल, सब्जी, राशन, किराने, हैंडीक्राफ्ट, मेडिकल, बेकरी, अंडा, दूध, ब्रेड, बिल्डिंग मैटीरियल, खाद, बीज, पशुचारा, खेती की दवा, ट्यूबवेल व हैंडपंप मरम्मत, कृषि यंत्रों के स्पेयर पार्ट्स, वाहनों के पंक्चर, प्लंबर, बिजली के सामान रिपेयरिंग से जुड़ी दुकान सभी दिन खुलेंगी। मछली, मीट के वैध लाइसेंस की दुकान रोज दोपहर दो से शाम छह बजे तक खुलेंगी।