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Bijnor News: चार साल की बच्ची की हत्या में दोषी को दस साल का कठोर कारावास

Sun, 21 Jun 2026 12:41 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 21 Jun 2026 12:41 AM IST
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Man sentenced to ten years rigorous imprisonment for murder of four-year-old girl
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश नगीना मोहम्मद सारिक सिद्दीकी ने चार साल की बच्ची वैष्णवी की हत्या में अभियुक्त विनोद को दोषी पाया है और उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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एडीजीसी क्षितिज अग्रवाल ने बताया कि थाना नगीना देहात में 28 सितंबर 2020 को हरगनपुर निवासी अजय कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि उसकी चार वर्षीय बेटी वैष्णवी घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान गांव के ही विनोद पुत्र इंदर ने गन्ना छीलने वाली दरांती से वैष्णवी के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन घायल बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे रेफर कर दिया। उपचार के दौरान दो अक्तूबर 2020 को दिल्ली के अस्पताल में वैष्णवी की मौत हो गई।
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बच्ची की मौत के बाद पुलिस ने प्राथमिकी को गैर इरादतन हत्या की धारा में तरमीम करते हुए आरोपी विनोद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर विनोद को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। इस मामले में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अभियोजन पक्ष और पुलिस ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर आरोपी को सजा दिलाई गई।
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