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Bijnor News: पत्नी की हत्या में आजीवन कारावास की सजा

Mon, 10 Apr 2023 11:41 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Mon, 10 Apr 2023 11:41 PM IST
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Life sentence for killing wife
बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हनी गोयल ने पत्नी साजिदा की हत्या का दोषी पाते हुए पति बहाव को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मृतका के पुत्र और पुत्री को अर्थदंड की राशि में से 20-20 हजार रुपये दिए जाने के आदेश दिए हैं।
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शासकीय अधिवक्ता क्षितिज अग्रवाल के अनुसार आबिदा ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसने अपनी बेटी साजिदा का विवाह वर्ष 2005 में बहाव निवासी किठौड़ा थाना किरतपुर के साथ किया था। उसके दो बच्चे शाकिर और बुसरा पैदा हुए। बहाव साजिदा के साथ मारपीट व अत्याचार करता है। बहाव ने साजिदा को बिना तलाक दिए दूसरा विवाह कर लिया था। जिसकी वजह से साजिदा व बहाव में मुकदमा भी चला। बहाव ने माफी मांगकर फैसला कर लिया। कांशीराम कॉलोनी में जो मकान साजिदा के नाम से आवंटित था, उसके साथ उसमें रहने लगा। 17 जुलाई 2017 को आबिदा अपनी पुत्री साजिदा की खबर लेने उसके घर गई। रात्रि आठ बजे बहाव आया, वह गुस्से में था। घर में झगड़ा न हो, इसलिए समझा बुझाकर घर चली आई। सुबह पांच बजे आबिदा के धेवता व धेवती रोते-बिलखते घर पहुंचे। बच्चों ने बताया कि उनके पापा बहाव ने उनकी मम्मी साजिदा को गला दबाकर मार दिया है। बच्चो के बताने पर जब आबिदा अपनी बेटी के घर पहुंची तो देखा कि साजिदा मरी पड़ी है। साजिदा ने बहाव के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में अदालत ने बहाव को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी पाते आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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