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Bijnor News: किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Wed, 29 May 2024 03:01 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 29 May 2024 03:01 AM IST
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Life imprisonment to the accused in rape of teenage girl
22 दिसंबर 2020 को नगीना से किया था किशोरी का अपहरण
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रकाश चंद शुक्ला ने अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की के अपहरण एवं दुष्कर्म का दोषी पाते हुए शिवा जोशी को आजीवन कारावास एवं 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोष सिद्ध नहीं होने पर उसके भाई सनी जोशी को बरी कर दिया है।
शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह के अनुसार थाना नगीना के एक गांव निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री 22 दिसंबर 2020 को करीब शाम पांच बजे नगीना में बुआ के पास जा रही थी। तभी शिवा जोशी निवासी बढ़ापुर हाल निवासी बिश्नोई सराय उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ जबरदस्ती ले गया था।
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पुलिस ने मामले में लड़की की बरामदगी के बाद शिवा जोशी के विरुद्ध अपहरण एवं दुष्कर्म में और उसके भाई सनी जोशी के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के आरोप में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर शिवा जोशी को लड़की के अपहरण एवं दुष्कर्म का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पर्याप्त सबूत नहीं होने पर उसके भाई सनी जोशी को बरी कर दिया।
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