फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Life imprisonment for raping a minor Dalit girl

Bijnor News: नाबालिग दलित लड़की से दुष्कर्म में आजीवन करावास

Fri, 07 Jul 2023 11:16 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Fri, 07 Jul 2023 11:16 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for raping a minor Dalit girl
- दोषी पर न्यायालय ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

बिजनौर/नूरपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल जैन ने नाबालिग दलित लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाते हुए हिृदेश उर्फ हृदयराम को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से साढ़े 22 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा पीड़िता को एक लाख रुपये देने की संतुति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से की है।
शासकीय अधिवक्ता भालेंद्र सिंह राठौर के अनुसार थाना नूरपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी दलित ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 10 जुलाई 2019 को हृदेश उर्फ हृदयराम पुत्र आशाराम निवासी गांव धामाचोरी थाना ललिया जनपद बलरामपुर उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया। हृदयराम उसी गांव में नौकरी करता था। 15 दिन पहले उसकी छुट्टी कर घर जाने को कह दिया था। पुलिस छानबीन के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग लड़की को बरामद कर जिला महिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया।
विज्ञापन

विवेचना के आधार पर दुष्कर्म और पॉक्सो एवं दलित एक्ट की धाराओं में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को न्यायालय द्वारा इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर आरोपी हृदेश उर्फ हृदयराम को आईपीसी की धारा 363/376 व धारा 3(2) 5 एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed