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हत्यारोपी फरहीन की जमानत याचिका निरस्त

Fri, 12 Feb 2021 11:23 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 12 Feb 2021 11:23 PM IST
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Killer accused Farheen's bail petition revoked
हत्यारोपी फरहीन की जमानत याचिका निरस्त
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहुजा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने की आरोपी पत्नी फरहीन की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
डीजीसी वरुण राजपूत के अनुसार कोतवाली देहात थाने की रहने वाली आसमा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके बेटे फरमान का निकाह 25 अगस्त 2020 को फरहीन निवासी बल्ला शेरपुर से हुआ था। दो बार उसका बेटा फरमान उसे बल्ला शेरपुर छोड़कर व लेकर आया। इस बीच दो बार मुजफ्फरनगर निवासी गुलजार उसके घर आया। उसके फोन फरहीन के पास आते थे। 31 अगस्त की रात गुलजार एक व्यक्ति के साथ उसके घर आया। उस समय वह पड़ोस के अर्जिना के मकान में लेटी थी। रात के 11 बजे उसे अपने घर के गेट पर आवाज सुनाई दी। वह अर्जिना के साथ घर गई तो उसने देखा कि गुलजार उसके घर से एक अन्य व्यक्ति के साथ जा रहा था और उसकी बहू फरहीन अपने कपड़े बैग में रखकर भागने की तैयारी कर रही थी। उसका बेटा फरमान मृत हालत में पड़ा था। मोहल्ले वालों के सामने बताया कि उसका गुलजार से दो साल से प्रेम प्रसंग है। वह गुलजार से शादी करना चाहती थी लेकिन घरवालों ने फरमान से शादी कर दी। उसने गुलजार के साथ मिलकर फरमान की गला दबाकर हत्या की है।
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