फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Husband sentenced to two years imprisonment for dowry harassment

Bijnor News: दहेज उत्पीड़न में पति को दो साल का कारावास

Thu, 04 Jan 2024 12:17 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Thu, 04 Jan 2024 12:17 AM IST
विज्ञापन
Husband sentenced to two years imprisonment for dowry harassment
बिजनौर। सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी महिला अपराध शिल्पा जैन ने दहेज उत्पीड़न का शिकार हुई महिला के पति संदीप को दहेज उत्पीड़न एवं दहेज मांगने का दोषी पाते हुए दो वर्ष के कारावास एवं सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


सहायक अभियोजन अधिकारी नितिन शर्मा के अनुसार गांव कांशीरामपुर निवासी रंजना का विवाह चार दिसंबर 2011 को संदीप निवासी मेडिकल काॅलोनी बिजनौर के साथ हुआ था। शादी में रंजना के परिजनों ने अपनी हैसियत से अधिक दान दहेज दिया था। शादी के बाद से ही रंजना के पति संदीप एवं अन्य परिजनों ने कम दहेज लाने का ताना देना शुरू कर दिया। रंजना का मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न करने लगे। वह मायके आ गई। पांच मार्च 2012 को रंजना का पति संदीप व अन्य परिजन उसके मायके आए और तीन लाख रुपये नकद पिता से लेकर उन्हें देने की मांग की। उन्होंने कहा कि तीन लाख मिलेंगे तभी तुझे लेकर जाएंगे।
विज्ञापन

वह पांच मार्च 2012 से पिता के घर रह रही थी। अदालत ने इस मामले में पति संदीप को दहेज मांगने तथा दहेज के लिए प्रताड़ित करने का दोषी पाते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed