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ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित
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ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित
कोतवाली देहात। ग्राम पंचायत भोगपुर में पंचायत सहायक/एकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति में गलत वरीयता सूची तैयार करने पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया है।
विकास खंड कोतवाली की ग्राम पंचायत भोगपुर में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर शैलेंद्र कुमार तैनात है। ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक/एकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए 10 आवेदन पत्र आए थे। जिसमें प्रथम वरीयता पर अमनदीप गौर पुत्री रमेश चंद का नाम था। किंतु पत्रावली में कुमारी निक्की पुत्री प्रदीप कुमार के दो आवेदन पत्र पाए गए। जिसमें एक आवेदन पत्र में फर्जी कागजात होने के कारण निरस्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त कुमारी वंदना रानी पुत्री किशनचंद का आवेदन पत्र जमा करने की तिथि के पश्चात चार सितंबर को ग्राम पंचायत में प्राप्त किया गया। जो नियमानुसार सही नहीं है।
पंचायत में पंचायत सहायक की गलत वरीयता सूची तैयार की गई। ग्राम पंचायत अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने शासनादेश 25 जुलाई 2021 में निहित व्यवस्थानुसार पंचायत सहायक के चयन संबंधी कार्रवाई न कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही व उदासीनता बरतने तथा कर्मचारी नियमावली का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी सतीश कुमार ने शैलेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया है। साथ ही निलंबन अवधि में विकासखंड कोतवाली के कार्यालय से संबद्ध कर दिया है। ग्राम पंचायत अधिकारी की जांच अपर जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपी गई है।
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कोतवाली देहात। ग्राम पंचायत भोगपुर में पंचायत सहायक/एकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति में गलत वरीयता सूची तैयार करने पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया है।
विकास खंड कोतवाली की ग्राम पंचायत भोगपुर में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर शैलेंद्र कुमार तैनात है। ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक/एकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए 10 आवेदन पत्र आए थे। जिसमें प्रथम वरीयता पर अमनदीप गौर पुत्री रमेश चंद का नाम था। किंतु पत्रावली में कुमारी निक्की पुत्री प्रदीप कुमार के दो आवेदन पत्र पाए गए। जिसमें एक आवेदन पत्र में फर्जी कागजात होने के कारण निरस्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त कुमारी वंदना रानी पुत्री किशनचंद का आवेदन पत्र जमा करने की तिथि के पश्चात चार सितंबर को ग्राम पंचायत में प्राप्त किया गया। जो नियमानुसार सही नहीं है।
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पंचायत में पंचायत सहायक की गलत वरीयता सूची तैयार की गई। ग्राम पंचायत अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने शासनादेश 25 जुलाई 2021 में निहित व्यवस्थानुसार पंचायत सहायक के चयन संबंधी कार्रवाई न कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही व उदासीनता बरतने तथा कर्मचारी नियमावली का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी सतीश कुमार ने शैलेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया है। साथ ही निलंबन अवधि में विकासखंड कोतवाली के कार्यालय से संबद्ध कर दिया है। ग्राम पंचायत अधिकारी की जांच अपर जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपी गई है।
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