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साप्ताहिक बंदी में नियमानुसार दें छूट: डीएम

Tue, 17 Nov 2020 12:21 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2020 12:21 AM IST
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Give relaxation in weekly confinement as per rules: DM
साप्ताहिक बंदी में नियमानुसार दें छूट: डीएम
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बिजनौर। उत्तर प्रदेश दुकान तथा वाणिज्य अधिनियम-1962 की अधिसूचना के अंतर्गत निहित व्यवस्था के अनुसार लॉकडाउन के कारण आर्थिक मंदी को ध्यान में रखते हुए धनतेरस से लेकर कार्तिक पूर्णिमा (गंगा स्नान) तक साप्ताहिक बंदी से छूट प्रदान करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी के कारण व्यापारियों, दुकानदारों आदि को उबारने के लिए शासन ने साप्ताहिक बंदी में छूट दी है। जिलाधिकारी रमाकांत पांडेय के अनुसार जिले के व्यापारियों, दुकानदारों एवं उद्यमियों को त्योहारों के सीजन पर नियमानुसार साप्ताहिक बंदी से छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने इस संदर्भ में सहायक श्रम आयुक्त सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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