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Bijnor News: गैंगस्टर को दो वर्ष के कारावास की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामलाल द्वितीय ने गैंग बनाकर अपराध करने के मामले में आरोपित गुलबहार को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाते हुए दो वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
थाना नूरपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष सुबोध कुमार ने थाने में आरोपित गुलबहार और उसके साथी अशोक सैनी, हरिओम और बिट्टू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उक्त आरोपित आर्थिक और भौतिक लाभ कमाने के लिए लूट, धोखाधड़ी जैसे संगीन अपराध करते हैं। क्षेत्र में उक्त आरोपितों की दहशत है। जिस कारण इनके खिलाफ जनता के लोग गवाही देने से डरते हैं। आरोपित गुलबहार पुत्र मेहर अली निवासी गांव मेवाजट थाना स्योहारा ने अपनी पत्रावली अन्य आरोपितों से अलग कर इस मामले की शीघ्र सुनवाई की मांग की। इस मामले में न्यायाधीश रामलाल द्वितीय ने आरोपित गुलबहार को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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बिजनौर। षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामलाल द्वितीय ने गैंग बनाकर अपराध करने के मामले में आरोपित गुलबहार को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाते हुए दो वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
थाना नूरपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष सुबोध कुमार ने थाने में आरोपित गुलबहार और उसके साथी अशोक सैनी, हरिओम और बिट्टू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उक्त आरोपित आर्थिक और भौतिक लाभ कमाने के लिए लूट, धोखाधड़ी जैसे संगीन अपराध करते हैं। क्षेत्र में उक्त आरोपितों की दहशत है। जिस कारण इनके खिलाफ जनता के लोग गवाही देने से डरते हैं। आरोपित गुलबहार पुत्र मेहर अली निवासी गांव मेवाजट थाना स्योहारा ने अपनी पत्रावली अन्य आरोपितों से अलग कर इस मामले की शीघ्र सुनवाई की मांग की। इस मामले में न्यायाधीश रामलाल द्वितीय ने आरोपित गुलबहार को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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