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Bijnor News: हिस्ट्रीशीटर अपराधियों को पांच-पांच साल की सजा

Sun, 17 May 2026 12:58 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 17 May 2026 12:58 AM IST
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Five-year sentence for history-sheeter criminals
बिजनौर। अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने अभियुक्त वसीम उर्फ गलकटा और अल्ताफ को दोषी पाया। जिन्हें पांच पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों ही अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी हैं।
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नगीना पुलिस ने 15 सितंबर 2020 को वसीम उर्फ गलकटा पुत्र फुरकान निवासी मोहल्ला बंदूकचियान धामपुर और अल्ताफ पुत्र महताब निवासी नगीना को गिरफ्तार किया था। इनके पास से एक किलो चरस, अवैध शस्त्र, घटना में प्रयुक्त कार, चोरी की घटना में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए गए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेजने के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। इस मामले में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत नगीना पुलिस और अभियोजन विभाग ने मजबूत तरीके से पैरवी की।
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मॉनीटरिंग सेल भी पैरवी में लगी रही। अब अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए पांच पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। बता दें कि दोनों ही शातिर अपराधी हैं। अलताफ नगीना थाने का हिस्ट्रीशीटर है, उस पर 22 मामले दर्ज हैं। वहीं वसीम उर्फ गलकटा थाना धामपुर का हिस्ट्रीशीटर है, उस पर 42 मुकदमे दर्ज हैं।
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