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Bijnor News: आठ वांछितों ने सरेंडर के लिए कोर्ट में दाखिल की अर्जी
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सड़क निर्माण कंपनी के प्लांट में आगजनी प्रकरण
-समर्पण के प्रार्थना पर आज कोर्ट में होगी सुनवाई, कोर्ट ने पुलिस से तलब की रिपोर्ट
-पिछले दिनों आठ आरोपियों के कोर्ट ने जारी किए गए थे गैर जमानती वारंट
-भाजपा विधायक और उनके बेटे की याचिका पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई आज
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। सड़क निर्माण कंपनी के प्लांट में आगजनी-फायरिंग के मामले में फरार चल रहे आठ वांछितों ने कोर्ट में सरेंडर के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। इन आठ आरोपियों के कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। यह सभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। उधर, भाजपा विधायक अशोक राणा और उनके बेटे प्रियंकर राणा की याचिका पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई आज होगी।
सोमवार को आगजनी कांड में फरार चले आठ वांछितों की ओर से सरेंडर करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। इस पर समर्पण को लेकर कोर्ट ने थाने से रिपोर्ट तलब की है। सरेंडर की अर्जी पर आज मंगलवार को सुनवाई की जाएगी। उधर, पुलिस आरोपियों की घेराबंदी के प्रयास में लगी है, जिससे सरेंडर से पहले ही उन्हें दबोचा जा सके।
बता दें कि फरार चल रहे आरोपी टीकम निवासी ठाठजट, मनु त्यागी निवासी मुस्सेपुर, नितिन निवासी लांबाखेड़ा, अक्षय निवासी मोरना, शेखर मास्टर निवासी नरावली, जाफर निवासी ठाठजट, परविंदर और अवनीश निवासीगण राजा का ताजपुर के वारंट जारी किए गए थे। उधर, पुलिस तीन आरोपियों को पहले ही पकड़कर जेल भेज चुकी है। वहीं दो अन्य आरोपियों के नाम भी प्रकाश में आए थे।
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जांच के लिए लैब भेजी गई पंप एक्शन गन
पुलिस ने आरोपियों के पास से दो लाइसेंसी रिवॉल्वर और पंप एक्शन गन बरामद की थी। मौका ए वारदात पर दो खोखे बरामद किए गए थे, जो पंप एक्शन गन के बताए गए। इन पंप एक्शन गन से फायरिंग हुई या नहीं, इसकी जांच के लिए दोनों गन को फोरेंसिक लैब भेजा गया है।
ये था मामला
पिछले दिनों शिवालाकलां क्षेत्र में स्थित सड़क निर्माण कंपनी के मिक्सर प्लांट पर चार गाड़ियों से पहुंचे हमलावरों ने फायरिंग कर दी थी। साथ ही पेट्रोल छिड़कर प्लांट में आग लगा दी गई थी। इस मामले में कंपनी के मैनेजर की ओर से भाजपा विधायक अशोक राणा और उनके बेटे प्रियंकर राणा के खिलाफ रंगदारी मांगने समेत अन्य संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दो आरोपियों के पास से दो लाइसेंसी रिवॉल्वर, दो गन और कारतूस, एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की थी।
विधायक अशोक राणा की याचिका पर सुनवाई आज
विधायक अशोक राणा ने गिरफ्तारी पर रोक के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बता दें कि बिजनौर कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका के निरस्त हो गई थी। इसके तुरंत बाद ही विधायक हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए थे। हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक और स्टे के लिए याचिका दाखिल की गई थी। इसयाचिका पर आज मंगलवार को सुनवाई होनी है। उधर, पुलिस भी मजबूत पैरवी के लिए सक्रिय है।
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-समर्पण के प्रार्थना पर आज कोर्ट में होगी सुनवाई, कोर्ट ने पुलिस से तलब की रिपोर्ट
-पिछले दिनों आठ आरोपियों के कोर्ट ने जारी किए गए थे गैर जमानती वारंट
-भाजपा विधायक और उनके बेटे की याचिका पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई आज
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। सड़क निर्माण कंपनी के प्लांट में आगजनी-फायरिंग के मामले में फरार चल रहे आठ वांछितों ने कोर्ट में सरेंडर के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। इन आठ आरोपियों के कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। यह सभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। उधर, भाजपा विधायक अशोक राणा और उनके बेटे प्रियंकर राणा की याचिका पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई आज होगी।
सोमवार को आगजनी कांड में फरार चले आठ वांछितों की ओर से सरेंडर करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। इस पर समर्पण को लेकर कोर्ट ने थाने से रिपोर्ट तलब की है। सरेंडर की अर्जी पर आज मंगलवार को सुनवाई की जाएगी। उधर, पुलिस आरोपियों की घेराबंदी के प्रयास में लगी है, जिससे सरेंडर से पहले ही उन्हें दबोचा जा सके।
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बता दें कि फरार चल रहे आरोपी टीकम निवासी ठाठजट, मनु त्यागी निवासी मुस्सेपुर, नितिन निवासी लांबाखेड़ा, अक्षय निवासी मोरना, शेखर मास्टर निवासी नरावली, जाफर निवासी ठाठजट, परविंदर और अवनीश निवासीगण राजा का ताजपुर के वारंट जारी किए गए थे। उधर, पुलिस तीन आरोपियों को पहले ही पकड़कर जेल भेज चुकी है। वहीं दो अन्य आरोपियों के नाम भी प्रकाश में आए थे।
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जांच के लिए लैब भेजी गई पंप एक्शन गन
पुलिस ने आरोपियों के पास से दो लाइसेंसी रिवॉल्वर और पंप एक्शन गन बरामद की थी। मौका ए वारदात पर दो खोखे बरामद किए गए थे, जो पंप एक्शन गन के बताए गए। इन पंप एक्शन गन से फायरिंग हुई या नहीं, इसकी जांच के लिए दोनों गन को फोरेंसिक लैब भेजा गया है।
ये था मामला
पिछले दिनों शिवालाकलां क्षेत्र में स्थित सड़क निर्माण कंपनी के मिक्सर प्लांट पर चार गाड़ियों से पहुंचे हमलावरों ने फायरिंग कर दी थी। साथ ही पेट्रोल छिड़कर प्लांट में आग लगा दी गई थी। इस मामले में कंपनी के मैनेजर की ओर से भाजपा विधायक अशोक राणा और उनके बेटे प्रियंकर राणा के खिलाफ रंगदारी मांगने समेत अन्य संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दो आरोपियों के पास से दो लाइसेंसी रिवॉल्वर, दो गन और कारतूस, एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की थी।
विधायक अशोक राणा की याचिका पर सुनवाई आज
विधायक अशोक राणा ने गिरफ्तारी पर रोक के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बता दें कि बिजनौर कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका के निरस्त हो गई थी। इसके तुरंत बाद ही विधायक हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए थे। हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक और स्टे के लिए याचिका दाखिल की गई थी। इसयाचिका पर आज मंगलवार को सुनवाई होनी है। उधर, पुलिस भी मजबूत पैरवी के लिए सक्रिय है।