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Bijnor News: ई-श्रम कार्ड धारकों को मिलेगा दुर्घटना बीमा का लाभ, कमेटी गठित

Sat, 16 Dec 2023 12:38 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Sat, 16 Dec 2023 12:38 AM IST
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E-shram card holders will get benefit of accident insurance, committee formed
- योजना के तहत श्रमिक को अधिकतम दो लाख रुपये तक लाभ मिलेगा
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नंबर गेम
-14 हजार से अधिक श्रमिक जिले में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं
-05 आवेदन योजना का लाभ पाने के लिए श्रम विभाग में आए हैं
बिजनौर। श्रमिकों का जीवन बेहतर बनाने के लिए लगातार नई-नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसे में अब ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है। योजना के पात्र लाभार्थियों को दो लाख रुपये तक का लाभ दिया जाएगा। लाभ देने के लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित हो गई है।

बिजनौर में ई-श्रम पोर्टल पर 1496828 श्रमिक पंजीकृत हैं। ई-श्रम पोर्टल पर जो असंगठित कर्मकार 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक पंजीकृत हैं, उन्हें ही दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलेगा। पंजीयन के बाद दुर्घटना 31 मार्च 2022 को या उससे पहले हुई हो तो अनुग्रह राशि दी जाएगी। श्रमिक को दावा शुरू करने से पहले ई-श्रम यूएएन नंबर प्रस्तुत करना जरूरी है।
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बिजनौर के श्रम विभाग में अभी इस योजना के पांच पात्र लाभार्थियों ने आवेदन किया है। जिनकी फाइल प्रक्रिया में है। पात्र श्रमिकों को लाभ देने के लिए पांच सदस्य टीम गठित हुई है। डीएम अध्यक्ष, एसपी सदस्य, एडीएम प्रशासन सदस्य सचिव, सीएमओ सदस्य, सहायक श्रमायुक्त सदस्य बनाए गए हैं।
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- श्रमिकों को इस योजना का दुर्घटना की दृष्टि से मिलेगा लाभ
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक के साथ अलग-अलग दुर्घटना में अलग-अलग लाभ दिया जाएगा। अगर पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके अलावा दोनों आंखों की पूर्ण और अपूर्णीय हानि, दोनों हाथों या दोनों पैरों के उपयोग की पूर्ण या अपूर्णीय हानि होने पर दो लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इसके अलावा एक आंख की दृष्टि की पूर्ण और अपूर्णीय हानि, एक हाथ या एक पैर उपयोग की पूर्ण और अपूर्णीय हानि पर एक लाख का लाभ मिलेगा।
- दावा करने में लगेंगे ये कागजात
श्रमिक की मृत्यु होने पर दावेदार का आधार नंबर, यूएनए कार्ड नंबर, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण पत्र, दुर्घटना के समय दर्ज की गई एफआईआर, दुर्घटना में मौत को साबित करने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दावेदार के नाबालिग होने की दशा में अभिभावक को दावा भरते समय जिला न्यायालय द्वारा जारी अभिभावक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। - योजना के तहत आए ये पांच आवेदन
श्रमिक दीपक कुमार निवासी सिद्धबली विहार कॉलोनी बशीरपुर नजीबाबाद, नवनीत निवासी गांव भटौली नजीबाबाद, विपिन कुमार निवासी गांव बागड़पुर चांदपुर, देवेंद्र निवासी गांव नसीरपुर बनवारी धामपुर, संजीव कुमार निवासी मिलक गंगोड़ा हल्दौर की मृत्यु हो गई है। दुर्घटना बीमा योजना के तहत दावेदारों ने दावा पेश किया है।

वर्जन::
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के लिए दुर्घटना बीमा योजना चलाई जा रही है। 31 मार्च 2022 से पहले दुर्घटना में दिव्यांग या मृत्यु होने पर श्रमिकों का लाभ दिया जा रहा है। श्रमिकों के लिए यह अच्छी योजना है। पात्र श्रमिक श्रम विभाग के जिला कार्यालय पर आवेदन कर सकते हैं। -केके गुप्ता, सहायक श्रमायुक्त, बिजनौर
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