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विधान सभा चुनाव में दिव्यांगजनों को पोस्टल बैलेट से वोट डालने की मिलेगी छूट, तैयारी शुरू

Sun, 03 Oct 2021 12:24 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 03 Oct 2021 12:24 AM IST
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Divyang will get exemption to vote by postal ballot in the Vidhan Sabha elections
विधान सभा चुनाव में दिव्यांगों को पोस्टल बैलेट से वोट डालने की मिलेगी छूट
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धामपुर। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर अबकी बार विधानसभा चुनाव में 80 साल से अधिक आयु के दिव्यांगजन मतदाता पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर करेंगे। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है।

रजिस्टार कानूनगो सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि दिव्यांगजनों को वोट डालने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इससे निजात दिलाने को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से यह सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने उप जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशों का हवाला देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देश पर दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए मतदाता सूची के डेटाबेस में उपलब्ध सभी दिव्यांग मतदाताओं का चिह्नांकन शतप्रतिशत पूर्ण किया जाएगा। वर्तमान में जनपद बिजनौर की सभी विधानसभाओं की निर्वाचक नामावलियों में कुल 13860 दिव्यांग मतदाता ही चिन्हांकित हैं। इन मतदाताओं के सत्यापन के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास उपलब्ध सूची से सत्यापन होगा। जिससे कोई छूट न सकें। क्योंकि अब तक हुए सत्यापन में भारी अंतर आ रहा है। यह अंतर न हो । इसके मिलान किया जा रहा है।
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